जबलपुर निजी स्कूल संचालकों को सुुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
जबलपुर, यशभारत। मनमानी फीस वसूली प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने प्राचार्य- संचालकों को जमानत का लाभ दिया है। दरअसल, गिरफ्तार किए गए स्कूल प्रबंधकों, की ओर से जमानत आवेदन दिए थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा निचले कोर्ट के फैसलों पर नाराजगी भी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा और वरूण तन्खा ने संचालकों की तरफ से पक्ष रखा।
निजी स्कूलों के खिलाफ हुई थी एफआईआर
दरअसल, निजी स्कूलों द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से फीस बढ़ाने और पुस्तक विक्रेताओं के साथ साठगांठ कर अभिभावकों को तय दुकान से किताब कॉपियां खरीदने के लिए बाध्य किया गया. जिला प्रशासन की जांच में भी ये सारे तथ्य उजागर हुए थे. जिसके बाद निजी स्कूलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर स्कूलों के संचालक, प्रिंसिपल एवं अन्य स्टाफ को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में पेश किया गया. जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था.