JABALPUR NEWS-सरपंच प्रत्याशी बीबी के प्रचार करने में मस्त शिक्षक ने नहीं की चुनावी ड्यूटी, निलंबित हुआः अधिकारियों ने उपस्थिति के आदेश तो शिक्षक बोला वोट करने के बाद आऊंगा
जबलपुर, यशभारत। खमरिया मझौली प्राथमिक स्कूल में पदस्थ एक शिक्षक ने अपनी सरपंच प्रत्याशी बीबी के प्रचार के कारण ड्यूटी को दांव में लगा दिया। शिक्षक ने चुनाव ड्यूटी भी नहीं की जब अधिकारियों ने शासकीय कार्य में उपस्थिति के आदेश तो शिक्षक का जवाब था कि वह वोट करने के बाद ही ड्यूटी में आएगा। शिक्षक ही इस हरकत पर जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी द्वारा निलंबित कर दिया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने बताया कि लाल चैबे ग्राम खमरिया द्वारा रिर्टनिंग आॅफिसर मझौली को शिकायत की गई की शिवकुमार पटेल , प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला रीछी संकुल प्राचार्य शासकीय हाईस्कूल मुडिया मडौद विकासखण्ड मझौली जिला जबलपुर की पत्नी श्रीमति अनीता पटेल ग्राम पंचायत दुखारा के सरपंच पद की प्रत्याशी है । लाल चैबे द्वारा लेख है कि शिवकुमार पटेल अपनी पत्नी श्रीमति अनीता पटेल का लगातार प्रचार कर रहे है जो आचार संहिता का उल्लंघन है ।
प्राप्त शिकायत के आधार पर कार्यालय रिर्टनिंग अॅाफिसर मझौली जिला जबलपुर के शिवकुमार पटेल प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला रीछी को कार्यालय तहसीलदार मझौली , निर्वाचन शाखा में निर्वाचन कार्य करने हेतु संलग्न किया गया । किंतु शिवकुमार पटेल संलग्न कार्यालय में दिनांक 01.07.2022 तक उपस्थित नहीं हुए एवं दूरभाष पर शिकायत प्राप्त हुई की वह चुनाव प्रचार कर रहे है । जिससे रिर्टनिंग आॅफिसर मझौली के द्वारा शिवकुमार पटेल से संपर्क किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि वह वोट डालने के बाद आएंगे ।
बीईओ मझौली में शिक्षक करेंगे ड्यूटी
कार्यालय रिटेनिंग आॅफिसर मझौली जिला जबलपुर के पत्र कंमाक 948 प . निर्वा 2022 मझौली दिनांक 01.07.2022 के द्वारा शिवकुमार पटेल प्राथमिक शिक्षक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया गया है । शिवकुमार पटेल का उक्त कृत्य म.प्र . सिविल सेवा आवरण नियम 1965 के नियम 5 के के प्रावधानों के विपरीत है । अतएव शिवकुमार पटेल , प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला रीछी विकासखण्ड मझौली जिला जबलपुर को मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील ) नियम 1966 के नियम नियम 9 ( 1 ) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । निलंबन अवधि में श्र , प्राथमिक शिक्षक का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मझौली जिला जबलपुर नियत किया जाता है । निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।