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ITR Filing Last Date यदि अभी तक ITR नहीं भरी है तो हो सकता है जुर्माने से लेकर जेल, जानिए खबर 

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ITR Filing Last Date:- यदि अभी तक ITR नहीं भरी है तो हो सकता है जुर्माने से लेकर जेल, जानिए खबर आपको बता दे की इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन आज यानी 31 जुलाई 2023 को समाप्‍त होने वाली है। इस बार आईटीआर फाइल करने की डेडलाइनके बारे में बताया जा रहा है की इसकी डेडलाइन नहीं भद्दी जाएगी। ऐसे में अगर आप आज रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो जुर्माने के साथ कई परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा, कानूनी कार्रवाई से भी गुजरना पड़ सकता है। साथ ही यदि अभी तक आपने ये काम नहीं करा होगा तो आज जल्द हि कर ले

ITR Filing Last Date यदि अभी तक ITR नहीं भरी है तो हो सकता है जुर्माने से लेकर जेल, जानिए खबर 

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ITR Filing Last Date यदि अभी तक ITR नहीं भरी है तो हो सकता है जुर्माने से लेकर जेल, जानिए खबर

वित्त वर्ष 2022-23 और आंकलन वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 जुलाई दी गयी थी। धारा 234 के तहत सभी को आयकर रिटर्न भरना होता है, लेकिन ये सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आपको धारा 139 के तहत आईटीआर फाइल नहीं करना है तो आपसे कोई जुर्माना नहीं लिया जा सकता है। नहीं भरा हो तो जानिए क्या हो सकता है।

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ITR Filing Last Date यदि अभी तक ITR नहीं भरी है तो हो सकता है जुर्माने से लेकर जेल, जानिए खबर

31 तारीख तक आईटीआर नहीं भरा तो जानिए क्या होगा 

आपको बता दे की आयकर विभाग की अधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, अगर आपको इनकम टैक्‍स विभाग की धारा 139(1) के तहत समय सीमा के भीतर आईटीआर दाखिल करने में विफल रहता है, तो उसे धारा 234एफ के तहत जुर्माने के रूप में 5 हजार रुपये का विलंब शुल्‍क देना पड़ सकता है। हालांकि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो आपको सिर्फ 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।

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ITR Filing Last Date यदि अभी तक ITR नहीं भरी है तो हो सकता है जुर्माने से लेकर जेल, जानिए खबर

आईटीआर नहीं भरा तो इतने साल हो सकती है जेल 

आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार, टैक्‍स का भुगतान नहीं करने पर जुर्माना, ब्‍याज या मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके तहत 3 महीने से 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। हालांकि, अगर चोरी किया गया टैक्‍स 25,00,000 रुपये से अधिक है, तो करावास 6 महीने से 7 साल तक हो सकती है। आयकर वेबसाइट का कहना है कि यदि कोई आईटीआर धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तारीख से पहले या उस पर दाखिल नहीं किया जाता है, तो वह विलंबित आईटीआर फाइल कर सकता है।

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