ITR Filing 2023 ITR भरने वालों के लिए सरकार का ये बड़ा ऐलान,जल्दी ही कर दें दाखिल वरना लगेगा जुर्माना
ITR Filing 2023 ITR भरने वालों के लिए सरकार का ये बड़ा ऐलान,जल्दी ही कर दें दाखिल वरना लगेगा जुर्माना। आप की जानकारी के मुताबित आप को सरकार की और सेITR फाइल करने के लिए डेडलाइन जारी कर दी गयी है। जिन लोगों ने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है। अब वही 31 जुलाई तक कर दे नहीं तो तगड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा। आपको बता दें किसालाना 3 लाख रुपए से अधिक कमाने वालों को ITR फाइल करना चाहिए। कॉरपोरेट कंपनियां भी टाइम से पहले फॉर्म- 16जारी कर रही हैं। ताकि अपने कर्मचारियों को टाइम पर आईटीआर फाइल करने में सहायता मिल सके।
ITR Filing 2023 ITR भरने वालों के लिए सरकार का ये बड़ा ऐलान,जल्दी ही कर दें दाखिल वरना लगेगा जुर्माना
आप को पता होगा कि ITR फाइल करके आप सरकार के सामने अपने निवेश और कमाई की घोषणा करते हैं। इस बार आइटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है। ऐसे में करदाताओं कोआईटीआर से जुड़े सभी दस्तावेज जमा करने शुरू कर देने चाहिए।
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ITR Filing कैटेगरी के हिसाब से आखिरी तारीख
- व्यक्तिगत करदाताओं, HUF, AOP, BOI या जिनकी खाता बही को ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है।
- जिन कारोबारियों की खाता बही का ऑडिट होना है आईटीआई करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2023 है।
- जिनमें विषयों में अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या घरेलू लेन देन है उन्हें रिटर्न दाखिल करने के लिए 30 नवंबर 2023 की आखिरी तारीख दी गई है।
- रिवाइज्ड आइटीआर और बिलेटेड रिटर्नफाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 तय की गई है।
ITR Late Fees और जुर्माना
अगर आप करदाता निर्धारित आखिरी तारीख के बाद अपना रिटर्न जमाकरते हैं। अब ये आवेदकों कोधारा 234 A के तहत भुगतान की गई कर राशि पर 1% प्रतिमाहकी दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। वहीं धारा 234 F के तहत करदाताओं को देय तारीख पर 5000 रुपए लेट फीस के रूप में देने होंगे। वहीं अगर करदाताओं की कुल आय 5 लाख रुपए से कम है तो यह लेट फीस ₹1000 तक देना होगा।
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वर्तमान टाइम में आप जो रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। अब उन्हें फाइनेंशियल ईयर में अर्जित आय के लिए रखा गया है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 से लेकर 1 मार्च 2023 के बीच अर्जित आय के लिए किया गया है। मूल्यांकन वर्ष वित्त वर्ष 2022 23 के लिए समीक्षा वर्ष है जहां आप अपना रिटर्न दाखिल करते हैं और कर निर्धारण के लिए अपने निवेश की घोषणा करें। वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित आई के लिए निर्धारण वर्ष ठीक अगले वर्ष यानी 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक होगा।
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Income Tax Return दाखिल करने की तारीख
आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख व्यक्तियों और गैर ऑडिट मामलों के लिए 31 जुलाई है। प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के ऑडिट मामलों के लिए 31 अक्टूबर है। आप 3 मिनट के अंदर क्लियर टैक्स के साथ अपना आयकर रिटर्न ई फाइल कर सकते हैं।
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