प्रभारी परियोजना यंत्री जर्नादन सिंह निलंबित: लोकायुक्त में ट्रेप सहायक यंत्री का साथ देना महंगा पड़ा
जबलपुर, यशभारत। जर्नादन सिंह, प्रभारी परियोजना यंत्री संभाग सागर को निलंबित कर दिया गया है। इसके आदेश अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रबंधक संचालक ने जारी किए हैं। सुश्री हेमा मीना, तत्कालीन संविदा-प्रभारी सहायक यंत्री, मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम संभाग सागर, के विरुद्ध लोकायुक्त संगठन द्वारा अपराध क्रमांक 103 / 2023 धारा 13(2). 13 (1) (बी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं संशोधित अधिनियम 2018 के अन्तर्गत दिनांक 11.05.2023 को पंजीबद्ध किया गया है। सुश्री हेमा मीना लंबी अवधि से जर्नादन सिंह, प्रभारी परियोजना यंत्री संभाग सागर के अधीन कार्य कर रही थी अत: सुश्री हेमा मीना पर प्रभावी पर्यवेक्षण करना जर्नादन सिंह का कर्तव्य था। इनके पर्यवेक्षण की असफलता के कारण मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम की छवि धूमिल हुई है। अंत उक्त पर्यवेक्षणीय लापरवाही के लिए जिम्मेदार मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, संभाग सागर के प्रभारी परियोजना यंत्री जर्नादन सिंह को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर मुख्यालय, भोपाल में सम्बद किया जाता है। निलंबन अवधि कि दौरान जर्नादन सिंह को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।