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जबलपुर

निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने पर निरस्त होंगे भवन अनुज्ञा प्रकरण. Building license case will be canceled

जबलपुर,यशभारत। निगमायुक्त प्रीति यादव के निर्देश पर भवन शाखा द्वारा नगर निगम सीमान्तर्गत भवन अनुज्ञा प्रकरण ऑन लाईन बिल्डिंग एप्रूवल सिस्टम (एबीपीएएस-2) के माध्यम से निराकृत किये जा रहे हैं। भवन अनुज्ञा प्रकरणों में निगम अधिरोपित शुल्कों का भुगतान वास्तुविद यंत्री के कंसोल से किए जाने का प्रावधान है। भवन अधिरोपित शुल्को को 15 दिवस में जमा किए जाने की समय सीमा म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 21 (घ) में वर्णित है। निगम भवन शाखा द्वारा वास्तुविद यंत्रियों को इस संबंध में सूचना पत्र में सूचित किया जाता रहा है।
इस संबंध में भवन अधिकारी अजय शर्मा ने बताया कि भवन अनुज्ञा प्रकरणों पर भवन स्वामी द्वारा वर्ष 2020-2021 से अधिरोपित राशि जमा नही की गई है, जिससे अनावश्यक रूप से लंबित सूची में दर्ज हैं, जिसे सूची से पृथक किया जाना है। भवन स्वामी अपने पंजीकृत वास्तुविदों से सम्पर्क कर 15 दिवस के भीतर भवन अनुज्ञा प्रकरण में अधिरोपित राशि जमा कराएं नहीं तो निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने पर भवन अनुज्ञा प्रकरण निरस्त कर दिए जाएंगे।
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