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हाईकोर्ट का फैसलाः मेडिकल के पूर्व डीन को अतिरिक्त पेंशन वृद्वि का लाभ दिए जाने का आदेश

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जबलपुर यशभारत।सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन और बच्चों के रोग के विशेषज्ञ डाक्टर के के कौल की याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयके विद्वान न्यायाधीश माननीय आनंद पाठक ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने  के बाद अपना फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि अतिरिक्त पेंशन के लाभ की गणना 80 वर्ष पूरे होने के दिन से करते हुए प्रदान किये जांए।
मामले की पैरवी करते हुए अधिवक्ता आदित्य संघी ने विभिन्न फैसलों को दृष्टान्त तर्क रखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को अतिरिक्त पेंशन के सभी लाभ मिलना चाहिए।तर्कों को सुनने के बाद माननीय उच्चन्यायालय ने कहा कि यह उक्त मामला
अभिव्यक्ति से जुड़ी समग्रता या विशिष्टता की व्याख्या ऐसे शब्द या अभिव्यक्ति के उपयोग के इरादे को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए।
याचिकाकर्ता अपने जीवन काल के अंतिम चरण में है और अतिरिक्त पेंशन के लाभ के लिए 80 वर्ष की गणना उस तिथि से की जानी है जब व्यक्ति 80 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है, न कि जब वह 80 वर्ष पूरा करता है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 13 अक्टूबर, 1931 है और इसलिए, उसने 13 अक्टूबर, 2011 को 80 वर्ष की आयु में प्रवेश किया, इसलिए, वह 13 अक्टूबर, 2011 से लाभ प्राप्त करने का हकदार है। उत्तरदाताओं को इस तिथि के साथ उनके परिपत्र के अनुसार 20ः की अतिरिक्त पेंशन देनी होगी। उत्तरदाताओं का यह कर्तव्य है कि वे उसकी उम्र और पिछली सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, मामले पर तुरंत निर्णय लें और इस आदेश की प्रमाणित प्रति जमा करने की तारीख से एक महीने के भीतर शीघ्रता से लाभ वितरित करें, ताकि यह हो सके। समाज को प्रदान की गई उनकी सेवाओं की पुष्टि का मामला।
उक्त मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका स्वीकार की जाती है। याचिकाकर्ता 13-10-2011 को 80 वर्ष की आयु में प्रवेश करने पर अतिरिक्त पेंशन पाने का हकदार है। इसी तरह, 85वें वर्ष और 90वें वर्ष के अन्य लाभ भी याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार बढ़ाए जाएंगे यदि वह अन्यथा इसके लिए हकदार है।

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