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हाई कोर्ट का फैसला: सेवानिवृत्त ड्राइवर को बड़ी राहत, पेंशन से काटी गई राशि 6% ब्याज सहित वापस करने का आदेश

हाई कोर्ट का फैसला: सेवानिवृत्त ड्राइवर को बड़ी राहत, पेंशन से काटी गई राशि 6% ब्याज सहित वापस करने का आदेश
भोपाल, यशभारत। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। कोर्ट ने दमोह निवासी सेवानिवृत्त ड्राइवर जयनारायण मिश्रा की पेंशन से की गई रिकवरी (वसूली) को अवैध घोषित करते हुए, वसूली गई पूरी राशि 6% वार्षिक ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता जयनारायण मिश्रा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, दमोह में ड्राइवर के पद से दिनांक 30.06.2011 को सेवानिवृत्त हुए थे।
उनकी सेवानिवृत्ति के एक वर्ष बाद, दिनांक 09.07.2012 को, जिला पेंशन अधिकारी सागर ने उनकी पेंशन से ₹47,554/- की अनाधिकृत रूप से रिकवरी कर ली थी।
याचिकाकर्ता ने इस रिकवरी को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला
माननीय जस्टिस एम. एस. भट्टी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि सेवानिवृत्ति के बाद की गई यह रिकवरी अनुचित है। कोर्ट ने अपने आदेश में पंजाब राज्य विरुद्ध रफीक मसीह मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का हवाला दिया, जिसके तहत विशिष्ट श्रेणियों के कर्मचारियों से सेवानिवृत्ति के बाद रिकवरी नहीं की जा सकती है।
15 दिन में हुआ निराकरण
हाई कोर्ट ने रिकवरी के आदेश को अवैध मानते हुए रद्द कर दिया और जिला पेंशन अधिकारी, सागर को निर्देश दिए कि वह याचिकाकर्ता जयनारायण मिश्रा को ₹47,554/- की राशि 6% ब्याज सहित वापस करें।

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