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सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिकाओं के कारण ओबीसी आरक्षण के 69 प्रकरणों को हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई करने से इंकार अगली सुनवाई 17 जुलाई को

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जबलपुर :- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में ओबीसी आरक्षण से सम्वधित बिचाराधीन कुल 69 याचिकाए है, जिनमे से लगभग 29 याचिकाए आरक्षण के समर्थन में तथा शेष याचिकाए आरक्षण के विरोध में दायर है ! उक्त समस्त प्रकरणों की आज दिनांक 23/6/2023 को डिवीजन बैच क्रमांक 2 के जस्टिस शील नागु तथा जस्टिस ए. के. सिंह की खंड पीठ द्वारा की गई ! याचिका कर्ताओ की ओर से कोर्ट को कहा गया की उक्त प्रकरणों की सुनवाई न करने का सुप्रीम कोर्ट का कोई अंतरिम आदेश नहीं है इसलिए हाईकोर्ट उक्त प्रकरणों की सुनवाई कर सकती है, उक्त तर्क ओबीसी आरक्षण के विरोध में दायर याचिका कर्ताओ के अधिवक्ता सुयश मोहन गुरू, ब्रिमेंद्र पाठक, अंशुल तिवारी, ने कहा जिसे हाईकोर्ट ने यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया की ट्रांसफर याचिकाओं के निर्णय का इन्तजार करना आवश्यक है ! ओबीसी आरक्षण के पक्ष में दायर याचिका कर्ताओ के अधिवक्ता उदय कुमार, परमानन्द साहू, रामभजन लोधी, रूपसिंह मरावी, ने भी कोर्ट को अवगत कराया गया की न्यून्ट्रल बैच के गठन हेतु ओबीसी,एस सी, एस टी, एकता मंच की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई जिसमे फाइनल सुनवाई 13 जुलाई को नियत है, यदि यह कोर्ट उक्त प्रकरणों की सुनवाई करती है तो नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन होगा ! शासन की ओर से ओबीसी का पक्ष रखने हेतु महामाहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक प्रसाद शाह ने कोर्ट को बताया की उक्त प्रकरणों में प्रवर्तित समस्त अंतरिम आदेशों को रिक्त कर दिया जाए ताकि प्रदेश में लंबित भर्तियों को संपन्न किया जा सके ! एडिशनल एडवोकेट् जनरल आशीष वर्नार्ड तथा गावर्नमेंट एडवोकेट दर्शन सोनी ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित ट्रांसफर याचिकाओं में पारित आदेशों को प्रस्तुत करके हाईकोर्ट कोर्ट को बताया की सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिकाओं की सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में नियत है तब तक इन प्रकरणों की सुनवाई न की जाए ! उक्त समस्त प्रकरणों में प्रस्तुत तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए हाईकोर्ट ने आगामी सुनवाई 17 जुलाई वाले सप्ताह में नियत कर दी गई है !

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