दुष्कर्म पीड़ित किशोरी के गर्भपात की हाईकोर्ट ने दी अनुमति
जबलपुर,यशभारत। दुष्कर्म पीड़ित 28 सप्ताह की गर्भवती किशोरी के गर्भपात की मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने अनुमति दे दी है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायाधीश विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने राज्य सरकार को सभी तरह की मेडिकल सुविधा पीड़िता को उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। जारी आदेश के तहत गर्भपात के लिए किशोरी के माता- पिता की सहमति अनिवार्य होगी।
मामला राजधानी भोपाल का है। जहां की 17 वर्षीय किशोरी के साथ दरिंदगी की गई थी। जिससे वह गर्भवती हो गई। पीड़िता गर्भ में पल रहे बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती, इसलिए उसने मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मेडिकल जांच में एक मई 2024 की स्थिति में 28 सप्ताह 3 दिन का समय हो जाने के कारण हाई कोर्ट की एकलपीठ ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था। क्योंकि 24 सप्ताह से अधिक के गर्भ में जोखिम होता है। इससे परेशान किशोरी की ओर से रिवीजन याचिका दाखिल की गई। युगलपीठ के समक्ष सीलबंद लिफाफे में मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई। जिसके बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।
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