भोपाल गैस त्रासदी संबंधी अवमानना याचिका पर बुधवार को होगी सुनवाई, दोषी करार दिए जा चुके हैं कई अधिकारी

JABALPUR. भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के इलाज और पुनर्वास में न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने के मामले में बुधवार को सुनवाई होनी है। जस्टिस शील नागू और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ में आज एक सदस्य की अनुपस्थिति के चलते सुनवाई टल गई। बता दें कि इस मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के केंद्र के दो अधिकारियों समेत तत्कालीन मुख्य सचिव इकबाल बैस अवमानना के आरोपों से घिरे हैं। बुधवार को यह तय होगा कि मामले में अधिकारियों को सजा होगी या राहत मिलती है।
यह है मामला
दरअसल साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन समेत अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए गैस पीड़ितों के इलाज और उनके पुनर्वास संबंधी 20 निर्देश दिए थे। जिनके क्रियान्वयन को सुनिश्चत कर मॉनीटरिंग कमेटी गठित करने के आदेश दिए थे। जिसे हर 3 माह में अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश करने निर्देशित किया गया था। इस मॉनीटरिंग कमेटी की अनुशंसाओं पर कोई काम नहीं होने का आरोप लगाते हुए यह अवमानना याचिका दाखिल की गई थी।