जीएसटी रिश्वत कांड: आरोपी कोर्ट में पेश, सीबीआई को मिली रिमांड
कार्रवाई के बाद जीएसटी विभाग में हड़कंप

जबलपुर, यशभारत। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने केंद्रीय जीएसटी विभाग के तीन अधिकारियों को एक होटल व्यवसायी से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में अधीक्षक मुकेश बर्मन, असिस्टेंट कमिश्नर विवेक वर्मा और इंस्पेक्टर सचिन खरे शामिल हैं। गुरुवार को सीबीआई की विशेष टीम ने दो आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें रिमांड पर सौंप दिया गया। अब सीबीआई उनसे पूछताछ कर इस पूरे भ्रष्टाचार नेटवर्क की अन्य कड़ियों को खंगालेगी।
कोर्ट में पेशी के दौरान सीबीआई ने दलील दी कि यह मामला केवल रिश्वत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे विभागीय स्तर पर फैले भ्रष्टाचार की आशंका है। अन्य संलिप्त अधिकारियों और लेन-देन के तरीकों का पता लगाने के लिए आरोपियों की रिमांड आवश्यक है। कोर्ट ने सीबीआई की मांग स्वीकार करते हुए रिमांड मंजूर कर ली। इस कार्रवाई के बाद जीएसटी विभाग में हड़कंप की स्थिति है।
1 करोड़ का टैक्स नोटिस, 10 लाख की रिश्वत की मांग
यह पूरा मामला शहर के प्रसिद्ध होटल संचालक विवेक त्रिपाठी से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, सीजीएसटी अधिकारियों ने त्रिपाठी के होटलों के लेन-देन और दस्तावेजों की जांच की थी। होटल संचालक का आरोप है कि सभी टैक्स रिकॉर्ड सही होने के बावजूद अधिकारियों ने दबाव बनाते हुए उन पर करीब 1 करोड़ रुपये की टैक्स देनदारी थोप दी। इस कथित टैक्स से राहत दिलाने और प्रकरण को दबाने के एवज में अधिकारियों ने 10 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की।
परेशान होकर होटल संचालक ने पूरे मामले की शिकायत सीबीआई से की। शिकायत की पुष्टि के बाद सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई।
रंगे हाथ गिरफ्तारी, डिजिटल सबूत जब्त
योजना के तहत जैसे ही विवेक त्रिपाठी ने रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 4 लाख रुपये अधिकारियों को सौंपे, मौके पर तैनात सीबीआई टीम ने दबिश देकर विवेक वर्मा, मुकेश बर्मन और सचिन खरे को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से रिश्वत की रकम बरामद की गई।
गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने सीजीएसटी कार्यालय में भी छापेमारी की, जहां से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। सीबीआई का कहना है कि पूछताछ के दौरान इस घोटाले से जुड़े और भी खुलासे हो सकते हैं।







