भोपाल यशभारत। ग्वालियर शहर में डेढ़ साल पहले नौ वर्षीय मासूम नातिन के साथ दुष्कर्म करने के बाद पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या करने के मामले में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। विशेष न्यायालय (पाक्सो एक्ट) ने मंगलवार को दुष्कर्मी और हत्यारे कल्लू राठौर उर्फ कल्ला (55) को फांसी की सजा सुनाई है। प्रदेश में लंबे समय के बाद किसी जघन्य अपराध में फांसी की सजा दी गई है। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) तरुण सिंह की कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आशीष राठौर और नैन्सी गोयल ने शासन की ओर से पैरवी की और मजबूत साक्ष्य रखकर रेयरेस्ट आफ रेयर केस बताकर फांसी की सजा देने की मांग की। करीब डेढ साल पहले नौ साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या के मामले में दिल दहलाने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी। रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि रेप करने वाले व्यक्ति ने दुष्कर्म के बाद बड़ी बेरहमी से पत्थर से सिर कुचलकर उस मासूम बच्ची की हत्या कर दी थी। रिपोर्ट के अनुसार बच्ची के चेहरे की 14 और सिर की छह, कुल 20 हड्डियां टूटी थी। आरोपित ने एक बार नहीं बल्कि कई बार बच्ची का सिर पत्थर से कुचला था।