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KVP पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम,मे निवेश की फुल गारंटी ,बेंक से हो जाएगा पैसा दोगुना पैसा,जाने पूरी डिटेल्स 

Kisan Vikas Patra  KVP पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम,मे निवेश की फुल गारंटी ,बेंक से हो जाएगा पैसा  दोगुना पैसा,जाने पूरी डिटेल्सजी हा आपको बता दे की पोस्ट ऑफिस के पास कई सारी धाकड़ स्कीम हैं। जिसमें निवेश कर लोग मलामाल हो रहे हैं। साथ ही आपको इस पोस्टऑफिस के पास एक स्कीम है जो  इन दिनों काफी पॉपुलर है। इस स्कीम निवेश करने पर दोगुना पैसा मिलता है। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में आप 100 रुपये से निवेश को शुरु कर सकते हैं।अगर आप स्कीम में मैच्योरिटी तक रहते हैं तो 124 महीने के बाद निवेश किया गया पैसा डबल मिलता है। साथ ही आपको बता दे की 10 साल 4 महीने में आपका सारा पैसा दोगुना हो जाता है।

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Post Office Saving Scheme
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आपको बता दें इस स्कीम में आपको निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80c के तहत टैक्स बेनिफिटस मिलता है।इस स्कीम में ब्याज में TDS नहीं कटता है। इस स्कीम में कमाई पर ब्याज को ITR में दिखाना पड़ता है। साथ ही इन ब्याज की जानकारी प्रत्येक वर्ष 26C में दिखाई जाती है। निवेशक किसान विकास पत्र स्कीम में निवेश कर रहे हैं तो वह अपनी ब्याज की रकम को टैक्सेबल इनकम में शामिल कर देते हैं।

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 टैक्स कब लगता है जानिए

इस स्कीम में आप कैश या फिर मर्केंन्टाइल के द्वारा ब्याज हासिल कर सकते हैं। वहीं अगर आपको कैश पर ब्याज मिलता है तब उसे मैच्योरिटी के समय टैक्स देना होता है। वहीं अगर मर्केंटाइल के बेस पर ब्याज मिलता है तब प्रत्येक वर्ष मिली ब्याज की रकम पर टैक्स देना होता है। आपको बता दे की इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत निवेशक को बुक बुक ऑफ अकाउंट के तहत टैक्स ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। जी हा सेक्शन 145 के तहत बची आय पर टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है।

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जानिए टैक्स की कटौती के लिए क्या करना चाहिए 

साथ ही आपको यह बता दे की वहीं यदि किसी निवेश की ब्याज में कोई मिसमैच हो जाता है तो साल दर साल कमाएं ब्याज और मैच्योरिटी पर मिले ब्याज को चेक किया जा सकता है। जी हा इनकम टैक्स अधिनियम 194A के तहत इस स्कीम में मैच्योरिटी पर मिल रहे ब्याज पर कोई टैक्स कटौती नहीं होती है। इसके लिए आपको प्रत्येक वर्ष टैक्स रिटर्न फाइल करते समय सभी जरुरी दस्तावेजों को भी जमा करना होता है।

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