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दोस्त की कुल्हाड़ी मारकर हत्या : पुलिस को भ्रमित करने कुएं में फेंकी लाश

आरोपी को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा

सतना| आपसी रंजिश पर अपने साथी की पहले तो कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी और बाद में पुलिस को भ्रमित करने के लिए लाश कुएं में फेंक दी जिसके बाद आरोपी को सतना की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर ढाई हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

 

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश सतना ने हत्या के आरोपी कामता डोहर पिता राम दयाल डोहर (59) निवासी ग्राम गोरा पोस्ट मेदनीपुर थाना सिविल लाइन जिला सतना को आईपीसी की धारा 302, 201 के तहत दोषी करार दिया है।

अदालत ने अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व 2 हजार रुपए के अर्थदंड तथा धारा 201 के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास व 5 सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में राज्य की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी राहुल सिंह ने पैरवी की। प्रकरण की विवेचना टीआई योगेन्द्र सिंह परिहार तथा एसआई गोविंद तिवारी ने की।

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