जबलपुरमध्य प्रदेश

त्यौहार पर सख्तीः शहर सीमा में आरटीओ का प्रतिबंध, कुछ वाहनों को मिली छूट

भारी वाहनों पर नगर निगम सीमा में सुबह 6 बजे से रात्रि 1 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंध

जबलपुर यशभारत। त्यौहार के मद्देनज़र आरटीओ ने शहर की सीमा में विशेष प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। आदेश के अनुसार भारी वाहनों का प्रवेश निर्धारित समय तक पूर्णतः वर्जित रहेगा। इस दौरान शहर में भीड़भाड़ और जाम की स्थिति से निपटने के लिए यह कदम उठाया गया है आदेश तक जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के निर्देशन पर आरटीओ जितेंद्र सिंह रघुवंशी ने बताया कि उक्त आदेश के परिपालन में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नवरात्रि पर्व 22 सितंबर से प्रारंभ हो चुका है।

नवरात्रि पर्व के दौरान शहर में दुर्गा प्रतिमाओं के दर्शन हेतु बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण शहर की सड़कों पर देररात्रि तक भ्रमण करते हैं। इस दौरान दुर्घटनाओं की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। अतएव सुगम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था को बनाये रखने हेतु देर रात्रि तक भारवाही वाहनों के आवागमन को तात्कालिक रूप से प्रतिबंधित किये जाने की नितांत आवश्यकता है। अतः नवरात्रि पर्व पर शहर के यातायात के सुचारू संचालन हेतु जनहित में सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 तथा मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, नवरात्रि पर्व के दौरान भारवाही वाहनों के प्रवेश एवं आवागमन को जबलपुर नगर निगम सीमा में प्रातः 6 बजे से रात्रि 1 बजे तक (भीड़भाड़ की स्थिति अनुसार) 24 सितंबर से पर्व समाप्ति (प्रतिमा विसर्जन) तक प्रतिबंधित किया जाता है। पर्व समाप्ति उपरांत भारी वाहनों के प्रवेश के संबंध में पूर्व से जारी आदेश यथावत रहेगा।

यह वाहन रहेंगे पूर्णतः प्रतिबंधित

1. भारी माल वाहक जैसे ट्रक / डम्फर, मध्यम भार क्षमता के ट्रक/कृषि कार्यों से भिन्न प्रयोजन के प्रयोग में लाये जा रहे ट्रेक्टर। नगर निगम सीमा में प्रवेश प्रातः 6 बजे से रात्रि 1 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे।
2. करौदानाला से रिछाई औद्योगिक क्षेत्र तक पूरे समय 24 घण्टे सभी वाहनों को नोएंट्री से छूट रहेगी। 3. कटंगी एवं पाटन बायपास चौराहा से चंडालभाटा ट्रांसपोर्ट नगर मार्ग तक दोपहर 03:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक छूट रहेगी।

इन वाहनों को रखा गया मुक्त

आवश्यक सेवाओं में लगे इन वाहनों को उक्त प्रतिबंधित आदेश से पूर्णतः मुक्त रखा जाता है,
1. दुग्ध वाहन
2. नगर निगम की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन
3. पुलिस वाहन
4. फायर ब्रिगेड
5. पानी टेंकर
6. आर्मी के वाहन
7. विद्युत मंडल के कार्य में संलग्न वाहन
8. एल.पी.जी./पेट्रालियम पदार्थ वाहन आदि को छूट रहेगी। आरटीओ श्री सिंह ने बताया कि शहर की भीड़भाड़ तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति के अनुसार उपरोक्त वाहनों में से किसी प्रकार के वाहनों का प्रवेश भी निषिद्ध किया जा सकता है, साथ ही सुरक्षा के दृष्टिगत रात्रि 1 बजे की सीमा को भी बढ़ाया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में विभागीय अधिकारी की अनुशंसा पर वाहन विशेष को निश्चित समय में छूट हेतु अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को अधिकृत किया जाता है।

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