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आबकारी विभाग का शराब ठेकेदारों पर चाबुकः कौन सी खराब कितने की सूचना पटल पर रेट लिखने होेंगे

जबलपुर, यशभारत। आबकारी विभाग ने शराब ठेकेदारों पर चाबुक चलाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शराब बिक्री की रेट लिस्ट दुकानों मे ंचस्पा करनी होगी। निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य से कम एवं निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय किये जाने पर प्रभावी नियंत्रण के संबंध में ।
आबकारी नीति अनुसार मदिरा की फुटकर ब्रिकी की दुकान का लायसेंसी निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य एवं अधिकतम विक्रय मूल्य अथवा उसके बीच की किसी राशि पर मदिरा का विक्रय कर सकता है। प्रदेश के कतिपय जिलों से मदिरा की फुटकर ब्रिकी की दुकानों से न्यूनतम विक्रय मूल्य से कम मूल्य एवं अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय किये जाने संबंधी शिकायतें विभिन्न माध्यमों से निरंतर प्राप्त हो रही है। कृपया अवगत हो कि, वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति के अनुक्रम में प्रदेश में विदेशी मदिरा के लोकप्रिय ब्राण्डों की डैच्ध्डत्च् में गतवर्ष की तुलना में उल्लेखनीय कमी आई है, किन्तु विभाग के संज्ञान में आया है कि फुटकर व्रिकेताओं द्वारा सामान्यतः गतवर्ष के प्रचलित मूल्यों से भी अधिक मूल्यों पर मदिरा का विक्रय किया जा रहा है। फुटकर मदिरा लायसेंसियों का यह कृत्य विभागीय निर्देशों का पूर्णतः उल्लंघन होकर गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। मदिरा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर मदिरा उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होकर समस्त कार्यपालिक अधिकारियों का मुख्य दायित्व है। उपरोक्त स्थिति से प्रतीत होता है कि मदिरा के विक्क्रय मूल्यों पर समुचित नियंत्रण नहीं रखा जा रहा है। निर्देशित किया जाता है कि न्यूनतम विक्रय मूल्य से कम मूल्य एवं अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाकर निर्धारित मूल्यों पर ही मदिरा का विक्रय कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रचलित एवं लोकप्रिय मदिरा ब्राण्ड के विक्रय मूल्यों को प्रदेश की समस्त मदिरा दुकानों में प्रमुखता से सार्वजनिक स्थल पर अंकित भी कराया जाये।
इस हेतु आगामी 10 दिवस तक विशेष अभियान चलाया जाये जिसके अंतर्गत अधिकतम मदिरा दुकानों का निरीक्षण सुनिश्चित किया जाये। उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 47 दिनांक 14 फरवरी, 2025 की कंडिका 22.2 के अंतर्गत प्रभावी एवं त्वरित कार्यवाही की जाये। विशेष अभियान की समाप्ति उपरांत की गई कार्यवाही का समेकित प्रतिवेदन प्रेषित करने की अनिवार्यता रखी जाये। राज्य स्तरीय उड़नदस्ता भोपाल अथवा अन्य किसी विभागीय टीम के आकस्मिक निरीक्षण में मदिरा की निर्धारित विक्रय दरों का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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