गरीबों का करोड़ों डकारने वालों पर ईओब्ल्यू का शिकंजाः चिटफण्ड कम्पनी एस.यू.एस. के. इण्डिया लिमिटेड के अफसरों पर प्रकरण दर्ज

जबलपुर, यशभारत। चिटफण्ड कम्पनी एस.यू.एस. के. इण्डिया लिमिटेड के पदाधिकारी कैलाश लोधी डायरेक्टर ध् मालिक एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा वर्ष 2011 से 2016 की अवधि में चिटफण्ड कम्पनी की स्थापना की थी। इसमें एजेन्ट की नियुक्ति कर कमीशन एवं प्राइज का प्रलोभन देकर चैन सिस्टम के माध्यम से लगभग 300 से अधिक लोगों को सदस्य बनाकर कम्पनी में निवेश कराया गया तथा आम जनता से लगभग 1.5 करोड़ रुपये धनराशि एकत्र की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त चिटफण्ड कम्पनी जिसका हेड आफिस उज्जैन में है। कम्पनी के पदाधिकारियों द्वारा हजारों लोगों को प्रलोभन देकर छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं अन्य राज्यों में इसी तरह का करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया है। एजेन्ट के माध्यम से कम्पनी के पदाधिकारियों द्वारा रियल स्टेट, फिल्म्स् डेव्हलपर, प्रापर्टी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कंस्ट्रक्शन, फार्म, डेयरी, फैक्ट्री, सोसायटी, पेस्ट कंट्रोल सर्विसेस, होटल इत्यादि में निवेश के नाम पर लोगों से धनराशि प्राप्त की गई। उपरोक्त धनराशि प्राप्त करने हेतु एस.यू.एस. के. इंडिया लिमिटेड द्वारा पॉलिसी बॉन्ड जारी किये गये तथा मैच्योरिटी अवधि पूर्ण होने पर निवेशित राशि से कई गुना अधिक राशि भुगतान किये जाने का प्रलोभन दिया गया। एस.यू.एस. के. इंडिया लिमिटेड द्वारा मेच्योरिटी अवधि पूर्ण हो जाने पर भी निवेशकर्ताओं का भुगतान नहीं किया गया। निवेशकों द्वारा कंपनी से संपर्क किये जाने पर कंपनी के पदाधिकारियों द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि आपकी राशि प्रापर्टी सहित अन्य प्रोजेक्ट में निवेश की गई है तथा उक्त संपत्तियों के विक्रय पश्चात ब्याज सहित आपकी राशि वापस कर दी जायेगी।
निवेशकों से जमा कराई गई राशि की मैच्योरिटी अवधि पूर्ण होने के पूर्व ही के 2016 में उक्त कम्पनी बंद कर कम्पनी के पदाधिकारी गायब हो गये। उक्त चिटफण्ड कम्पनी के पदाधिकारियों के विरुद्ध आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत के सत्यापन पश्चात आम जनता के साथ छलपूर्वक निवेश कराकर निवेशकों की राशि हड़प लिये जाने के संबंध में एस.यू.एस. के. इण्डिया लिमिटेड के पदाधिकारी (1) कैलाश लोधी डायरेक्टर ध् मालिक (2) नरेन्द्र सिंह लोधी डायरेक्टर (3) श्रीमती भगवती बाई डायरेक्टर (4) अनिल सिंह लोधी एच.आर. मैनेजर (5) फतेह सिंह डायरेक्टर (6) अमित जैन महाप्रबंधक (7) शकिर खान एम.डी. (8 सुनील कुमार तिवारी डायरेक्टर एवं (9) अन्य संबंधित के विरुद्ध आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल में धारा 406, 420, 120-बी भा.द.वि. एवं मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 6 (1) के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर किया गया।