
स्टाम्प ड्यूटी चोरी का बड़ा खेल उजागर, EOW ने ₹24.19 लाख की राजस्व हानि मामले में FIR दर्ज
सीहोर। सम्पत्ति का कम मूल्य दर्शाकर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की चोरी के मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की है। जांच में सामने आया कि ग्राम उदयपुरा, तहसील एवं जिला सीहोर स्थित 1.320 हेक्टेयर भूमि एवं वेयरहाउस के क्रय-विक्रय में शासन को लगभग ₹24.19 लाख की राजस्व हानि पहुंचाई गई।
EOW की जांच के अनुसार वर्ष 2019 में उक्त संपत्ति को यूको बैंक, भोपाल से ₹1.80 करोड़ में खरीदा गया था, जिसमें वेयरहाउस का क्षेत्रफल 2768.38 वर्ग मीटर एवं बाजार मूल्य लगभग ₹4.98 करोड़ दर्शाया गया था। इसके बाद वर्ष 2021 में उसी संपत्ति को जानबूझकर गलत तथ्यों के आधार पर दो अलग-अलग विक्रय पत्रों के माध्यम से मात्र ₹96.51 लाख में विक्रय किया गया।
जांच में पाया गया कि वेयरहाउस का वास्तविक क्षेत्रफल 2306.70 वर्ग मीटर होने के बावजूद दस्तावेजों में इसे केवल 418 वर्ग मीटर दर्शाया गया। साथ ही संपत्ति के स्वरूप और मूल्य को गलत तरीके से प्रस्तुत कर स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की गई।
प्रकरण में EOW द्वारा डॉ. रमन गोवर्धन अरोरा, मेसर्स कॉमकाक्स कमोडिटी एण्ड इंस्पेक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, श्री सुरेश प्रसाद कौशल, मेसर्स दर्पण रायपुर एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 120-बी, 467, 468 एवं 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना जारी है।






