
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। EPFO ने PF अकाउंट ट्रांसफर की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिसके तहत अब नौकरी बदलने पर कर्मचारियों को PF खाता ट्रांसफर करने की चिंता नहीं करनी होगी।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 25 अप्रैल 2025 को जारी एक आधिकारिक बयान में इस बदलाव की जानकारी दी। नए नियम के अनुसार, PF अकाउंट ट्रांसफर से जुड़े ज्यादातर मामलों में अब नियोक्ता यानी कंपनी से मंजूरी लेने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।
गंतव्य कार्यालय से मंजूरी की जरूरत खत्म
मंत्रालय ने बताया कि पहले PF खातों का ट्रांसफर दो EPFO कार्यालयों के माध्यम से होता था – स्रोत कार्यालय (जहां से PF राशि ट्रांसफर की जाती थी) और गंतव्य कार्यालय (जहां ट्रांसफर राशि जमा की जाती थी)। इस प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए, EPFO ने संशोधित फॉर्म 13 सॉफ्टवेयर कार्यक्षमता शुरू की है। इस नई व्यवस्था के तहत, गंतव्य कार्यालय में सभी ट्रांसफर दावों की मंजूरी की आवश्यकता को हटा दिया गया है।
अब, जैसे ही ट्रांसफर का दावा हस्तांतरणकर्ता (स्रोत) कार्यालय में स्वीकृत हो जाएगा, पिछला खाता स्वतः ही ट्रांसफरी (गंतव्य) कार्यालय में सदस्य के वर्तमान खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य EPFO के सदस्यों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाना है।
1.25 करोड़ सदस्यों को मिलेगा फायदा

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार, यह संशोधित फॉर्म 13 PF खाते के टैक्स योग्य और गैर-टैक्स योग्य घटकों का विभाजन भी करेगा। इससे टैक्स योग्य PF ब्याज पर TDS की सटीक गणना में मदद मिलेगी। इस नए नियम से 1.25 करोड़ से अधिक सदस्यों को लाभ मिलने की उम्मीद है, और प्रति वर्ष लगभग 90 हजार करोड़ रुपये का ट्रांसफर तेजी से हो सकेगा।
UAN बनाने के लिए आधार की अनिवार्यता में ढील
EPFO ने सदस्यों के लिए UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) बनाने या पिछले खातों को जमा करने के लिए आधार की अनिवार्यता में भी कुछ छूट दी है। अब नियोक्ता कर्मचारी की आईडी और अन्य जानकारियों के आधार पर एक साथ कई कर्मचारियों का UAN बना सकेंगे। इससे उन सदस्यों के खातों में धनराशि को शीघ्रता से जमा किया जा सकेगा जिनके पास आधार उपलब्ध नहीं है।
इसके लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर कार्यशीलता तैयार की गई है और इसे क्षेत्रीय कार्यालयों को उपलब्ध करा दिया गया है। यह सुविधा EPFO आवेदन में आधार की आवश्यकता के बिना पिछले खातों का लेखा-जोखा रखने और UAN जनरेट करने में सहायक होगी।
आधार से लिंक होने पर ही चालू होगा UAN
हालांकि, PF खातों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, ऐसे सभी UAN को निष्क्रिय अवस्था में रखा जाएगा। आधार से लिंक होने के बाद ही ये UAN सक्रिय किए जाएंगे।
बयान में कहा गया है कि इन सभी उपायों से EPFO सदस्यों के लिए सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा और लंबे समय से चली आ रही शिकायतों में कमी आएगी। इन सुधारों में पात्र दावों के स्वतः निपटान के लिए सत्यापन प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित करना भी शामिल है।