जबलपुरमध्य प्रदेशराज्य
जिला न्यायालय ने नकली नोट के कारोबारी को 3 साल की सजा सुनाई

जबलपुर यशभारत।ओमती थाना अतंर्गत नकली नोट का कारोबार करने के एक आरोपी को जिला न्यायालय ने दोषी ठहराया है। अपर सत्र न्यायाधीश वंदन मेहता ने गंभीर मामला मानकर धारा ४८९भादवि के तहत आरोपी अशीष वाधवानी(२८) निवासी झूलेलाल मंदिर के पास भरतीपुर को तीन वर्ष की वैहृद से तथा २हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
शासन की ओर से पैरवी करते हुए एजीपी संजय वर्मा ने न्यायालय को बताया कि आरोपी नकली नोटों का करोबार करता था और बाजार में नकली नोट चलाता था। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने १२अगस्त २०१८ को आरोपी की घेराबंदी कर पकड़ा और उसके कब्जे से १०० व ५० रूपए के नकली नोटों की गड्डी बरामद की थी तदोपरांत प्रकरण पंजीबध्द कर जेल भेजते हुए चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।