हाईकोर्ट के आदेश की अव्हेलना, स्कूलों में मनमानी फीस वसूले पर प्राचार्य तलब

जबलपुर यशभारत। मप्र हाईकोर्ट ने करोना महामारी काल के दौरान स्कूलों में टूयशन फीस ही लिए जाने के आदेश दिए थे किंतु स्कूलों द्वारा हाईकोर्ट के आदेशों को न मानकर अभिभावकों से टूयशन फीस के अलावा अन्य मदों की भी फीस वसूली गई। हाईकोर्ट के आदेश की अव्हेलना के फलस्वरूप एक अवमानना याचिका दायर कर चुनौती दी गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रवि विजय मलिमथ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने भोपाल के एनपीएस स्वूसल के चेयरमेन सुधीर अग्रवाल सहित 6 स्कूलों के प्राचार्यों को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में 2नवंबर को उपस्थित होकर जवाब देने के निर्देश दिए है।
यह अवमानना याचिका भोपाल के माय पेरेंटस एसोसिएशन की ओर से दायर की गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दलीले देते हुए अधिवक्ता हितेंद्र गोल्हानी ने न्यायालय को बताया कि मप्र हाईकोर्ट ने विगत 4 नवंबर 2020 को निजी स्कूलों की फीस से संबंधित मामले में कहा था कि जब तक कोरोना समाप्त नहीं हो जाता तब तक निजी स्कूल टूयशन फीस के अलावा और कोई फीस वसूल नहीं करेंगे। आरोप है कि इसके बावजूद भी सागर पब्लिक स्कूल की सभी शाखाओं में शैक्षिणक सत्र 2021/22 में टूयशन फीस के अतिरिक्त भी फीस वसूल की गई।
जिस पर न्यायालय ने सख्ती बरततें हुए एनपीएस स्वूसल के चेयरमेन सुधीर अग्रवाल,साकेत नगर स्कूल के प्राचार्य पंकज शर्मा,कटारा हिल्स स्वूसल के प्राचार्य प्राची वर्मा,गांधीनगर अयोध्या बायपास स्कूल की प्राचार्य अल्पना प्रभु,रोहित नगर स्कूल की प्राचार्य मधुबाला चौहान व रश्मि सेठ को व्यक्तिगत तौर पर आगामी 2नवंबर को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब देने के निेर्देश दिए है।