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मानहानि केस में दिग्विजय सिंह दोषमुक्त; कहा था- पाकिस्तान के जासूस BJP, RSS से पैसे ले रहे

पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह मानहानि केस में मंगलवार को दोषमुक्त करार दिए गए। MPMLA कोर्ट (ग्वालियर) के जज महेंद्र सैनी ने माना कि केस चलाने योग्य नहीं है।

BJP कार्यकर्ता और एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया ने दिग्विजय के खिलाफ मानहानि केस दायर किया था। मामला 31 अगस्त 2019 का है। तब पूर्व मुख्यमंत्री भिंड में आए थे। उन्होंने अपने एक बयान में कहा था, ‘जितने भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए हैं, वे भाजपा, RSS और बजरंग दल से पैसे ले रहे हैं।’

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