जबलपुरमध्य प्रदेशराज्य

COURT NEWS : लंगूर के हत्‍यारे को 1 वर्ष कारावास की सजा

डिण्‍डौरी|  लंगूर के हत्यारे को कोर्ट ने 1 वर्ष के कारावास से दंडित किया है|

जानकारी अनुसार मीडिया सेल प्रभारी  मनोज कुमार वर्मा अभियोजन अधिकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र डिण्‍डौरी के पी.ओ.आर. क्रमांक 740/05 के आरोपी कमलेश पिता कमलसिंह उम्र 59 वर्ष निवासी केवलारदर थाना डिण्‍डौरी जिला डिण्‍डौरी के विरूद्ध धारा 2, 9, 39, 50, 51, 52 वन्‍य प्राणी अधिनियम अंतर्गत आरोप है कि, दिनांक 27.04.2019 को बीट भरवाई में आरोपी को काला मुंह का बंदर(लंगूर) को मारकर खाने के आशय से आग में पकाते हुए उसके घर में वन विभाग की टीम द्वारा पकड़ा गया था ।

 

उक्‍त मामले में माननीय न्‍यायालय मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट डिण्‍डौरी द्वारा अभियोजन साक्ष्‍यों के साक्ष्‍य के आधार पर आरोपी कमलेश पिता कमलसिंह उम्र 59 वर्ष निवासी केवलारदर थाना डिण्‍डौरी जिला डिण्‍डौरी को धारा 2, 9, 39, 50, 51, 52 वन्‍य प्राणी अधिनियम अपराध के लिए 01 वर्ष कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया । उक्‍त मामले में अभियोजन की ओर से श्री मनोज कुमार वर्मा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी डिण्‍डौरी द्वारा मामले का सशक्‍त संचालन किया गया ।

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