जबलपुरमध्य प्रदेश

खदान से कबाड़ चोरी का मामला : 2 आरक्षकों की मिली कबाडिय़ों के साथ संलिप्ता, दोनों निलंबित

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अनूपपुर। एसईसीएल जमुना कोतमा क्षेत्र अंतर्गत संचालित 5/6 कॉलरी खदान के अंदर से कबाड़ चोरी करते हुए पिकअप के माध्यम से ले जाते समय भालूमाड़ा पुलिस ने तीन आदतन आरोपियों मुकेश उर्फ बबलू जायसवाल, मोहम्मद करीम अंसारी एवं रमेश प्रजापति उर्फ मंजा को गिरफ्तार करते हुए कॉलरी के कबाड़ लोड़ पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 18 जीए 2103 को जब्त करते हुए तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 303(2), 317(5) के तहत मामला दर्ज कर मामले को विवेचना लिया गया, जिसके बाद एसआईएसएफ रीवा से पहुंचे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच में रात के समय ड्यूटी में तैनात एसआईएसएफ के दो आरक्षकों को कबाडिय़ों के साथ संलिप्ता पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है।

एसआईएसएफ के दो आरक्षक निलंबित

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 5/6 कॉलरी खदान से रात के ड्यूटी पर तैनात एसआईएसएफ के दो आरक्षकों की संलिप्ता कबाड़ी मुकेश उर्फ बबलू जायसवाल एवं मोहम्मद करीम अंसारी के साथ पाई गई थी, जिनके द्वारा कॉलरी के कबाड़ की चोरी में दोनो आरक्षकों ने कबाडिय़ों का सहयोग किया था। जिस पर आरक्षक निलेश धनकड़ एवं आरक्षक विजय चौहान को तत्काल निलंबित कर दिया गया।

रीवा से पहुंची टीम ने कर रही मामले की जांच

जानकारी के अनुसार एसआईएसएफ रीवा से वरिष्ठ अधिकारियों की जांच टीम ने मौके पर पहुंच कर पूरे मामले की जांच की गई। जहां जांच के दौरान कबाडिय़ों के साथ दोनो आरक्षकों के संपर्क होने तथा पूरे प्लानिंग के तहत कबाड़ चोरी करने के लिए कबाडिय़ों का साथ दिए जाने का मामला सामने आया है।

राजा कबाड़ी पर अब तक दर्ज नही हुआ मामला

जानकारी के अनुसार चचाई के राजा कबाड़ी द्वारा मुकेश उर्फ बबलू जायसवाल को संरक्षण दिया गया है, बबलू जायसवाल शुक्ला ढ़ाबा कोतमा के पास अपना कबाड़ का ठीहा संचालन कर जिसे कोतमा, भालूमाड़ा तथा मोहम्मद करीम को बिजुरी, रामनगर सहित आसपास के क्षेत्र को सौंपा गया है। इसके लिए राजा कबाड़ी द्वारा मोहम्मद करीम को अपनी पिकअप क्रमांक एमपी 18 जीए 2103 को दे रखा है। लेकिन भालूमाड़ा पुलिस द्वारा कॉलरी से कबाड़ चोरी करने में पिकअप वाहन की संलिप्ता पर उसके मालिक के खिलाफ अब तक मामला दर्ज नही कर पाई है, जिस पर भालूमाड़ा पुलिस की कार्यवाही पर भी प्रश्र चिन्ह खड़ा हो रहा है।

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