कार्बाइड गन पर प्रतिबंध के बावजूद अवैध बिक्री, एफआईआर के बाद एक गिरफ्तार

कार्बाइड गन पर प्रतिबंध के बावजूद अवैध बिक्री, एफआईआर के बाद एक गिरफ्तार
भोपाल। दिवाली के अवसर पर प्रतिबंध के बावजूद, प्रदेश के कई हिस्सों में कार्बाइड गन (पाइप गन) के अवैध विक्रय और उपयोग के कारण बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की खबर है। इस मामले में सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने पुष्टि की है कि इन घटनाओं में अब तक सात बच्चों की आँखों में गंभीर चोटें आई हैं। सभी घायलों का अस्पतालों में उपचार जारी है और सरकार उनकी स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है ताकि आँखों को कोई स्थायी नुकसान न हो।
राजधानी भोपाल में पुलिस ने इस अवैध कारोबार पर तुरंत कार्रवाई की है। पुलिस ने एहसान नगर निवासी मोहम्मद ताहा (27 वर्ष) को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 4, 5, 9(ख) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 288 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। वही आरोपी के कब्जे से 10 किलो कार्बाइड और 4 पाइप गन बरामद की गई हैं।
सरकार सख्त: दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई
उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने इन घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इसे अत्यंत गंभीर बताया। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पहले ही जनता से अपील की थी कि वे प्रतिबंधित और खतरनाक साधनों का प्रयोग न करें। इसके बावजूद बाजारों में इनकी बिक्री हुई, जो चिंताजनक है।”
शुक्ला ने स्पष्ट किया कि इस पूरे मामले की गहन जांच की जाएगी। उन्होंने कहा, “दोषियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।” उपमुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि वह स्वयं इस विषय पर कलेक्टर से चर्चा करेंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि सख्त प्रतिबंध के बावजूद यह खतरनाक सामग्री बाजारों तक कैसे पहुँची।







