
भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह और सेक्रेटरी विनोद तोमर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। दिल्ली पुलिस की ओर से लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव पेश हुए। कोर्ट ने पूछा- जमानत के लिए आपके क्या तर्क हैं? दिल्ली पुलिस ने कहा-हमने बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया है।
जमानत देने में शर्त तो होनी ही चाहिए। इस पर कोर्ट ने बृजभूषण को 20 जुलाई तक अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि वह 20 जुलाई को नियमित जमानत पर बहस सुनने के बाद निर्णय लेगा। कोर्ट ने बृजभूषण के अलावा दूसरे आरोपी विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत दे दी है। 25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है।