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भोपाल स्लॉटर हाउस मामला: हाईकोर्ट ने सीलिंग की जानकारी रिकॉर्ड पर ली, अगली सुनवाई 16 मार्च को

भोपाल स्लॉटर हाउस मामला: हाईकोर्ट ने सीलिंग की जानकारी रिकॉर्ड पर ली, अगली सुनवाई 16 मार्च को

भोपाल, यशभारत। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ ने राजधानी भोपाल स्थित लाइव स्टॉक फूड प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड’द्वारा संचालित विवादित स्लॉटर हाउस मामले में अहम सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा एवं न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष जिला प्रशासन ने जानकारी दी कि संबंधित स्लॉटर हाउस को पूरी तरह सील कर दिया गया है। अदालत ने इस जानकारी को आधिकारिक रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख तय की है।

याचिकाकर्ताओं को मिली अर्जेंट हियरिंग की स्वतंत्रता
कोर्ट ने दयोदय महासंघ और अन्य जनहित याचिकाकर्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए उन्हें यह विशेष छूट दी है कि यदि मामले के विचाराधीन रहते हुए प्रशासन द्वारा स्लॉटर हाउस के ताले खोले जाते हैं, तो वे तुरंत ‘अर्जेंट हियरिंग’ के लिए आवेदन कर सकेंगे।

प्रदूषण और अवैध संचालन का आरोप
बता दें कि दयोदय महासंघ के अशोक कुमार जैन, राकेश जैन गोहिल और रंधीर कुमार पटेल द्वारा दायर इस जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि जिंसी क्षेत्र (मैदा मिल रोड) में यह स्लॉटर हाउस अवैध रूप से संचालित हो रहा था। याचिका में कहा गया कि यहाँ से निकलने वाले प्रदूषित पानी और दुर्गंधयुक्त वायु से स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

पीसीबी की रिपोर्ट बनी कार्रवाई का आधार
इससे पूर्व, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया था कि स्लॉटर हाउस में सुरक्षा मानकों जैसे बाउंड्रीवॉल और सीसीटीवी कैमरों की भारी कमी है। रिपोर्ट में इस संयंत्र को शहर से बाहर स्थानांतरित करने की आवश्यकता भी जताई गई थी। इन्हीं कमियों और नियमों के उल्लंघन को देखते हुए प्रशासन ने सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया है।

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