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जबलपुर में नलकूप खनन से प्रतिबंध हटा: मॉनसून की मेहरबानी से बढ़ा जलस्तर

जबलपुर में नलकूप खनन से प्रतिबंध हटा: मॉनसून की मेहरबानी से बढ़ा जलस्तर

 

जबलपुर, 25 जून 2025: जबलपुर जिलेवासियों के लिए राहत भरी खबर है! कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक अक्सेना ने आज एक आदेश जारी कर जिले में नए नलकूप (बोरवेल) खनन पर लगे प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। यह निर्णय शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मॉनसून की शुरुआत के साथ पेयजल स्रोतों के जलस्तर में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

गर्मी में लगाया गया था प्रतिबंध

इस साल की भीषण गर्मी और गिरते भूजल स्तर को देखते हुए, कलेक्टर कार्यालय ने बीते 15 अप्रैल 2025 को एक आदेश जारी कर मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा (3) के तहत 30 जून 2025 तक नवीन नलकूप खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। यह कदम जिले में पेयजल संकट को टालने और भूजल संसाधनों के संरक्षण के लिए उठाया गया था।

कार्यपालन यंत्री की अनुशंसा पर फैसला

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड जबलपुर के कार्यपालन यंत्री ने कलेक्टर को एक नोटशीट प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया कि जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में वर्षा प्रारंभ हो चुकी है। इस वजह से पेयजल स्रोतों के जल स्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, कार्यपालन यंत्री ने नवीन नलकूप खनन पर से प्रतिबंध हटाने की अनुशंसा की।

तत्काल प्रभाव से प्रभावी आदेश 

कार्यपालन यंत्री की इस अनुशंसा को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक अक्सेना ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने आदेश दिया है कि पूरे जबलपुर जिले में लागू नवीन नलकूप खनन का प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। यह आदेश आज 25 जून 2025 से ही प्रभावी हो गया है, जिससे अब नागरिक नए बोरवेल खनन के लिए स्वतंत्र हैं।

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