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पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर 14 फरवरी तक रोक सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश पलटा

नई दिल्ली, ईएमएस। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व ढ्ढ्रस् ऑफिसर पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर 14 फरवरी तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की और दिल्ली हाईकोर्ट का 23 दिसंबर का आदेश पलट दिया।
कोर्ट में पूजा की ओर से पेश वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा- हाईकोर्ट के आदेश में कुछ ऐसी टिप्पणी है, जिसके कारण अगर ट्रायल शुरू हुआ तो पूजा पर दोष सिद्ध हो सकते हैं। इस पर जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने क्कस्ष्ट और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा की मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी।

दरअसल, पूजा पर क्कस्ष्ट एग्जाम में धोखाधड़ी और ह्रक्चष्ट और विकलांगता कोटे का गलत तरीके से फायदा लेने का आरोप है। क्कस्ष्ट की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज किया था।
पूजा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 अगस्त को पूजा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद पूजा दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचीं, जहां 23 दिसंबर को पूजा की जमानत याचिका खारिज हो गई थी।

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