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पहला रंगीन टीवी देने वाले वेणुगोपाल के बुरे दिन, सबकुछ गंवा दिया, अब बैंक खाते और शेयर भी होंगे जब्त

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नई दिल्ली, एजेंसी। शेयर बाजार की निगरानी करने वाली संस्था भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड घोटाले और घोटालेबाजों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाती है. इसी कड़ी में सेबी ने लगभग 68.5 लाख रुपये का बकाया वसूलने के लिए वेणुगोपाल धूत और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज की प्रमोटर यूनिट इलेक्ट्रोपार्ट्स (इंडिया) के बैंक खातों, शेयरों और म्यूचुअल फंड होल्डिंग को कुर्क करने का आदेश दिया है. इससे पहले सेबी ने 30 सितंबर को वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज की प्रवर्तक इकाई इलेक्ट्रोपार्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और इसके मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) वेणुगोपाल धूत को नोटिस भेजा था. नोटिस में उन्हें वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग गतिविधियों के एक मामले में 15 दिन के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने को कहा गया था.धूत और इलेक्ट्रोपार्ट्स (इंडिया) के जुर्माने न देने पर ताजा कार्यवाही की गई. शुक्रवार को जारी दो कुर्की आदेशों में बाजार नियामक ने लंबित बकाया राशि की वसूली के लिए वेणुगोपाल धूत और इलेक्ट्रोपार्ट्स (इंडिया) के बैंक, डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड होल्डिंग को जब्त करने का आदेश दिया है.।

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