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आम आदमी पार्टी को 15 जून तक खाली करना होगा दफ्तर, शीर्ष कोर्ट से लगा आप को झटका

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नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आप को राउज एवेन्यू इलाके में स्थित अपने दफ्तर को खाली करना होगा। शीर्ष कोर्ट ने पार्टी को दफ्तर खाली करने के लिए 15 जून तक का समय दिया है। शीर्ष कोर्ट का कहना है कि आम चुनावों के मद्देनजर पार्टी को समय दिया जा सकता है। इस ऑफिस को जिला न्यायपालिका के विस्तार के उद्देश्य से दिल्ली हाई कोर्ट को आवंटित किया गया था।
राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए निर्धारित है जमीन
दरअसल, अभी जहां आम आदमी पार्टी का ऑफिस है उस जमीन को राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स के विस्तार के लिए निर्धारित किया गया है। शीर्ष कोर्ट ने आम आदमी पार्टी से कहा है कि इस दौरान वह केंद्र सरकार के भूमि और विकास कार्यालय के पास नई जमीन आवंटित करने के लिए आवेदन कर सकती है। भूमि और विकास कार्यालय दिल्ली सरकार के आवेदन पर विचार करेगा। इसके लिए समय सीमा भी दी गई है।
कोर्ट को दी गई जमीन का अतिक्रमण
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई जमीन का अतिक्रमण है। शीर्ष अदालत में भूमि एवं विकास कार्यालय की ओर से भी दलील पेश की गई। एल एंड डीओ की ओर से कहा गया कि आम आदमी पार्टी ने 2017 से जमीन पर कब्जा कर रखा है। अदालत में आप पार्टी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील में कहा- आप देश की छह राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है। आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कुछ नहीं मिलता है। उन्हें बदरपुर एरिया दिया गया है, जबकि बाकी सभी लोग बेहतर स्थानों पर हैं।

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