भोपालमध्य प्रदेश

पिता की लापरवाही ने ली 12 साल के मासूम की जान: घर में छिपाकर रखी अवैध लोडेड पिस्टल से चली गोली

पिता की लापरवाही ने ली 12 साल के मासूम की जान: घर में छिपाकर रखी अवैध लोडेड पिस्टल से चली गोली

साक्ष्य मिटाने की कोशिश करने वाला आरोपी पिता गिरफ्तार, फरार बहनोई ने दी थी पिस्टल

भोपाल, यश भारत। राजधानी के गौतम नगर थाना क्षेत्र में पिता द्वारा घर में छिपाकर रखी गई एक अवैध लोडेड पिस्टल ने उसके ही 12 वर्षीय बेटे इब्राहिम की जान ले ली। घर में चल रहे रिनोवेशन (मरम्मत) के दौरान मासूम के हाथ पिस्टल लग गई और दुर्घटनावश फायर हो गया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जो पहले से ही इंदौर के एक मामले में फरार चल रहा था।

गुमराह करने की कोशिश, FSL ने पकड़ी चोरी

31 जनवरी की रात जब मासूम इब्राहिम को घायल अवस्था में हमीदिया अस्पताल लाया गया, तो परिजनों ने कहानी रची कि घटना घर की बालकनी में हुई है। बालक के सिर पर गोली लगी थी, जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने जब फॉरेंसिक (FSL) टीम के साथ घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, तो भौतिक साक्ष्यों ने परिजनों के दावों की पोल खोल दी। जांच में पाया गया कि घटना बालकनी में नहीं, बल्कि कमरे के अंदर हुई थी और पिता रिजवान ने पकड़े जाने के डर से साक्ष्य मिटाने और घटनास्थल से छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी।

खतरनाक शौक और अपराधियों से कनेक्शन

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी रिजवान खान ने अपने बहनोई वाहिद नूर से दो अवैध हथियार (एक पिस्टल और एक रिवॉल्वर) लेकर घर में रखे थे। पिस्टल लोडेड थी, जिसे रिजवान ने लापरवाही पूर्वक कमरे में छिपाया था। रिनोवेशन के काम के दौरान वह हथियार बच्चे के हाथ लग गया। गौर करने वाली बात यह है कि हथियार देने वाला वाहिद नूर बिलखिरिया थाने के हत्या (302) और लूट जैसे गंभीर मामलों में फरार अपराधी है।

आरोपी पिता का भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड

पुलिस उपायुक्त अभिनव चौकसे ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रिजवान खान खुद एक अपराधी है। वह इंदौर में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहा है। इसके अलावा गौतम नगर थाने में भी उसके खिलाफ पूर्व से मारपीट और अन्य धाराओं में मामले दर्ज हैं।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रिजवान खान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से .32 बोर की पिस्टल जब्त की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस (BNS) की धारा 106(1) (लापरवाही से मृत्यु), 238 (साक्ष्य मिटाना) और आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस अब हत्या के मामले में फरार वाहिद नूर की तलाश कर रही है।

 

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