जबलपुरमध्य प्रदेश

हाईकोर्ट से जिला शिक्षा अधिकारी को झटका: शिक्षक से प्यून बनाए गए आश्रितों को शिक्षक पद पर कार्य करने के आदेश दिए

जबलपुर, यशभारत। शासन के नियमों के विपरीत जाकर दो आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के तहत शिक्षक बनाना जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी को मंहगा पड़ता जा रहा है। अनुकंपा नियुक्ति में की गड़बड़ी के बाद उसमें सुधार करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने दोनों आश्रितों को प्यून बनाने के आदेश जारी कर दिए। डीईओ के इस आदेश पर दोनों आश्रितों ने हाईकोर्ट पहुंचकर याचिका दायर की। इस पर जस्टिस नंदिता दुबे, जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की एकलपीठों ने आदेश जारी करते हुए कहा कि दोनों शिक्षक आगामी आदेश तक शिक्षक प्रयोग शाला में कार्य करते रहेंगे।

क्या है मामला
जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों के तहत दो आश्रितों को प्रयोग शाला शिक्षक बनाए जाने के 9 फरवरी को नियुक्ति आदेश दिया गया। मालूम हो कि प्रयोग शाला शिक्षक पद का वेतन शासन द्वारा निर्धारित 17 हजार 710 है इस प्रकार से एक सहायक शिक्षक को 7 माह में 1 लाख 23 हजार 970 रूपए भुगतान किया गया। वहीं एक प्यून का वेतन शासन द्वारा निर्धारित 10 हजार 850 है मतलब 7 माह में एक आवेदक को – 75 हजार 9 50 मिलने होते है। इसके हिसाब से एक अनुकंपा आश्रित को 48 हजार 20 रूपए ज्यादा मिल रहे हैं। दोनों अनुकंपा आश्रितों को 96 हजार 40 रूपए ज्यादा मिले है अब तक ।

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