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जबलपुर अपरकलेक्टर न्यायालय का आदेश: मेथोडिस्ट चर्च को लीज में दी गई जमीन को राजस्व विभाग में दर्ज करने का आदेश, स्कूल संचालित होता रहेगा

जबलपुर, यशभारत। आवासीय भूमि का बिना कलेक्टर की अनुमति के व्यावसायिक उपयोग करने तथा लीज समाप्ति के बाद लीज नवीनीकरण के लिये दिये मांग पत्र पर वर्षो बाद तक राशि जमा नहीं करने एवं लीज की अवधि खत्म होने के लम्बे अरसे तक नवीनीकरण में किसी प्रकार की रूचि नहीं दिखाने पर अपर कलेक्टर न्यायालय जबलपुर ने दी मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया को पट्टे पर दी गई नेपियर टाउन स्थित सिविल स्टेशन ब्लॉलक नम्बर चार प्लानट नम्बट चार की 2 लाख 65 हजार 115.9 वर्गफुट भूमि को मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के खाते में दर्ज करने का आदेश पारित किया है। हालांकि जमीन पर संचालित यथावत संचालित होता रहेगा। इससे छात्रों को परिजनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है।

अपर कलेक्टेर न्यायालय से प्रकरण के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक सिविल स्टेाशन ब्लॉेक नम्बर चार प्लाट चार की नजूल मेंटेनेंस खसरे में सेक्रेटरी एक्जीबक्यूजटिव बोर्ड ऑफ मेथोडिस्ट? चर्च के नाम दर्ज 2 लाख 65 हजार 115.9 वर्गफुट भूमि की लीज अवधि 31 मार्च 1999 को समाप्त हो चुकी थी। इस भूमि का लीज नवीनीकरण जनवरी 1970 में 30 वर्ष के लिये किया गया था। लम्बेे अरसे बाद मुख्य मार्ग पर स्थित इस भूमि के लीज नवीनीकरण के लिए डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट मेथोडिस्ट चर्च फादर मनीष एस गिडियन द्वारा 12 सितम्बरर 2022 को कलेक्टर के समक्ष लीज नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। कलेक्टनर सौरभ कुमार सुमन ने इस आवेदन को अपर कलेक्टबर न्यायालय में दर्ज करने के आदेश दिये। कलेक्टर के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर न्याायालय में दर्ज किये जाने के बाद लीज नवीनीकरण के इस आवेदन को जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी रांझी की ओर भेज दिया गया।

अनुविभागीय अधिकारी रांझी ने जांच प्रतिवेदन में बताया कि इस भूमि का 2 जनवरी 1970 को 30 वर्ष हेतु यानि 31 मार्च 1999 तक के लिये नवीनीकरण किया गया था और लीज नवीनीकरण की यह अवधि समाप्त हुये लगभग 23 वर्ष बीत चुके है। जांच प्रतिवदेन में यह भी बताया गया कि आवासीय प्रयोजन के लिये लीज पर दी गई मुख्यस सड़क मार्ग पर स्थिति इस भूमि के 5 हजार 880 वर्गफुट हिस्से् में दुकानें बना दी गई हैं तथा 2 लाख 59 हजार 235 वर्गफुट हिस्सेर में किश्चिन स्कू ल के नाम विद्यालय संचालित किया जा रहा है।

इस प्रकार आवासीय प्रयोजन के लिये लीज पर दी गई इस भूमि का पट्टाधारक द्वारा दुरूपयोग कर अनाधिकृत रूप से लाभ प्राप्त किया जा रहा है तथा बिना अनुमति और बिना उपयोग परिवर्तन कराये व्याअवसायिक गतिविधियां संचालित कर शासन को गंभीर आर्थिक क्षति पहुंचाई जा रही है।
प्रकरण में बताया गया कि पट्टा धारक को वर्ष 2012 में लीज नवीनीकरण हेतु 7 करोड़ 62 लाख 16 हजार 432 रूपये जमा करने का आदेश भी दिया गया था। इसके दस वर्ष बीत जाने के बाद भी यह राशि जमा नहीं की गई और वर्ष 2022 में पुन लीज नवीनीकरण हेतु नवीन आवेदन प्रस्तुनत कर दिया गया।
अपर कलेक्टार न्यानयालय ने प्रकरण में जारी आदेश में कहा है कि लीज नवीनीकरण के लिये दिये गये मांग पत्र पर दस वर्ष बीत जाने के बावजूद किसी प्रकार की राशि जमा नहीं करना तथा वर्ष 2022 में लीज नवीनीकरण के लिये पुन: नया आवेदन देना पट्टाधारक की दूषित मंशा को स्प ष्ट करता है। उसके द्वारा आवासीय प्रयोजन के लिए लीज पर दी गई भूमि का व्याावसायिक उपयोग करके लगातार शासन को गंभीर क्षति पहुंचाई जा रही है। आदेश में यह भी कहा गया है कि लीज की अवधि का अवसान हो जाने के 22-23 वर्ष बाद भी शासन को राशि का भुगतान करने और नवीनीकरण में पर्याप्त रूचि भी पट्टाधारक द्वारा नहीं ली गई है।
आदेश में अपर कलेक्टूर न्याीयालय ने प्रकरण में राजस्वन अधिकारियों के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये सेक्रेटरी एक्जीमक्यूटटिव बोर्ड ऑफ मेथोडिस्टे चर्च सड़क एरिया के नाम दर्ज सिविल स्टेपशन ब्लॉ क नम्बर चार प्ला्ट नम्बर चार कुल रकबा 2 लाख 65 हजार 115.9 वर्गफुट भूमि के लगभग 23 वर्ष बाद दिये गये लीज नवीनीकरण के आवेदन को निरस्त कर इस भूमि को नजूल मेंटेनेंस खसरे में मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के नाम दर्ज करने आदेश पारित कर अनुविभागीय (राजस्वस) अधिकारी रांझी तहसीलदार रांझी को इस भूमि पर विधिवत पुर्नप्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कर पालन प्रतिवेदन अपर कलेक्टगर न्याायालय में प्रस्तुोत करने के निर्देश दिये है।

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