जबलपुरमध्य प्रदेशराज्य

लाखों की चोरी मामले में अदालत ने आरोपित को सुनाई 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

जबलपुर, यशभारत। एक परिवार शादी में ससुराल शादी में गया हुआ था। परिवार जब घर वापस लौटा तो घर की कुंडिया टूटी हुई। जिसमें लाखों रुपए के जेवर और 20 हजार की नगदी चोर चुरा ले गए थे। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनमोहन सिंह कौरव के न्यायालय ने घर में घुसकर चोरी करने के आरोपित पुस्सु उर्फ इंद्रकुमार को तीन वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही दो सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया हैं।
अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कल्पना मुवेल ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि फरियादी सुनील यादव ने बरेला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि वह ग्राम धनपुरी में रहता हैं। 21 जून 2021 की शाम पत्नी शकुंतला यादव बच्चों के साथ अपनी ससुराल ग्राम मलारा शादी में गया था। घर वापस आने पर मैंने गेट की कुंडी टूटी हुई थी। अलमारी में रखे लाखो के जेवर जेवर और 20 हजार की नकदी को कोई अज्ञात चोर चुरा ले गया था। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया। अदालत ने चोर को चोरी करने पर 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

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