जबलपुरमध्य प्रदेश
टीआई संदीप अयाची को हाईकोर्ट से मिली जमानत : महिला आरक्षक से दुष्कर्म का था आरोप
जबलपुर, यशभारत। महिला आरक्षक के साथ बलात्कार के आरोप के बाद आज मंगलवार को हाईकोर्ट ने अधिवक्ता मनीष दत्त के तर्क सुनने के बाद निरीक्षक संदीप अयाची को जमानत दे दी।
मालूम हो कि महिला आरक्षक ने कटनी में पदस्थ टीआई संदीप अयाची के खिलाफ 3 अगस्त 2022 को महिला थाना जबलपुर में बलात्कार की रिपोर्ट दर्जकरवाई थी। रिपोर्ट में कहा है कि साल 2018 में जबलपुर के गोरखपुर थाने में पदस्थ थे । उसी थाने में संदीप अयाची टीआई के रूप में पदस्थ थे। इस दौरान दोनों में दोस्ताना बंधन बन गए थे। इसके बाद संदीप अचायी का स्थानांतरण जबलपुर के पनागर थाने हो गया था। उसकी भी डयूटी पनागर थाने में लगाई गई थी। इस दौरान टीआई उसे एक होटल के कमरें में ले गए और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कृत्य किया था।