हाई कोर्ट ने सीएम राइज स्कूल की उप प्राचार्य के स्थानांतरण पर लगाई रोक
जबलपुर। हाई कोर्ट ने सीएम राइज स्कूल की उप प्राचार्य के स्थानांतरण पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को निर्देश दिए कि आवेदिका के अभ्यावेदन पर पुन: विचार कर उचित आदेश पारित करें।
याचिकाकर्ता शासकीय कमला नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जबलपुर में पदस्थ श्रद्धा शुक्ला की ओर से अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी व सौरभ सोनी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 25 जून 2022 को याचिकाकर्ता का स्थानांतरण सीएम राइज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बरेला कर दिया गया था। आवेदिका का चयन सीएम राइज स्कूल के लिए हुआ था। याचिकाकर्ता को उनकी च्वाइस फिलिंग के आधार पर पदस्थापना नहीं दी गई। आवेदिका ने सीएम राइज स्कूल बरेला में ज्वाइनिंग भी कर ली थी। याचिकाकर्ता ने लोक शिक्षण संचालनालय में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर मांग की कि उन्हें पूर्व की संस्था में ही कार्य करने की अनुमति दी जाए। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। हाई कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद राहत प्रदान कर दी।