जबलपुरमध्य प्रदेशराज्य

सहायक ग्रेट तीन एवं स्टेनो की भर्ती में आरक्षण की सुनवाई 10 मई को

जबलपुर यशभारत। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा सहायक ग्रेट तीन एवं स्टेनो के लगभग 1255 पदों पर मध्य प्रद्श हाईकोर्ट द्वारा की जा रही भर्तींयो मंे 100 कम्यूनल आरक्षण लागू करने के विरूद्ध दायर याचिका की सुनवाई 10 मई को सीरियल कर्मांक 26 पर, मुख्य न्यायमूर्ति एवं पी के कौरव की युगल पीठ द्वारा की जाएगी। उक्त याचिका, ‘एडवोकेट यूनियन फार डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस’ की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर द्वारा दायर की गई है। याचिका मे इंद्रा शहनी वनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट द्वरा दिए दिशा निर्देशों का पालन करने तथा मेरीटोरियस रिजर्व केटेगीरी के अभ्यर्थियो को अनारक्षित मे चयन करने की राहत चाही गई है। याचिका मे एससीध्एसटी-ओबीसी के अभ्यर्थियो के साक्ष्य के रूप से दस्तावेज सालंगन करके बताया गया है, कि प्रथम चरण की प्रतियोगी परीक्षा में कुल 100 अंको मे से 81 अंक प्राप्त करने बाला ओबीसी का अभ्यर्थी को दितीय चरण की परीक्षा में शामिल एवं चयन से वंचित कर दिया गया है, तथा 77 अंक प्राप्त करने वाला समान्य-अनारक्षित वर्ग का अभ्यर्थी चयनित किया गया है । हाईकोर्ट द्वारा दिनांक 30 मार्च को प्रकाशित उक्त रिजल्ट मे वर्गवार मेरिट भी नहीं बनाई गई है, जिस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा बनाई जाती है न ही अभ्यर्थीयों के रिजल्ट सीट मे अंक डिस्कलोज किए गए है। उक्त जन हिट याचिका की सुनवाई कल 10 मई को मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ मे की जाएगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
WhatsApp Icon Join Yashbharat App
Notifications Powered By Aplu