आरटीई के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश की प्रक्रिया 13 मार्च से शुरू
2 अप्रैल को निकलेगी लॉटरी

जबलपुर,यशभारत। शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों की प्रवेशित कक्षाओं में बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश दिलाने की प्रक्रिया 13 मार्च से शुरू होगी। इस योजना के अंतर्गत जिले के सभी अशासकीय विद्यालयों की नर्सरी, केजी-वन, केजी-टू और कक्षा पहली में पात्र बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। जिला परियोजना समन्वयक योगेश शर्मा के अनुसार पात्र अभिभावक आरटीई पोर्टल के माध्यम से 13 मार्च से 28 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भरे गए फॉर्म का सत्यापन संबंधित जन शिक्षा केंद्रों में किया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया 14 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक चलेगी।
सत्यापन पूर्ण होने के बाद राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा 2 अप्रैल को राज्य स्तर पर ऑनलाइन रैंडम लॉटरी निकाली जाएगी। इसी कंप्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से पारदर्शी तरीके से छात्र-छात्राओं का चयन कर उन्हें स्कूल आवंटित किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन और दस्तावेज सत्यापन की निर्धारित समय सीमा का पालन करना अनिवार्य है। समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करने वाले आवेदक ही ऑनलाइन लॉटरी में शामिल हो सकेंगे। शासन की इस योजना का लाभ उठाने के लिए अभिभावकों से समय पर पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अपील की गई है।







