
83 लाख का घोटाला, नगर पालिका के 23 अधिकारियों-दुकानदारों पर EOW की FIR
32 में से 13 दुकानदारों ने लगभग 79.82 लाख रुपये की नीलामी राशि जमा नहीं की
जबलपुर। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर (EOW) ने लखनादौन नगर पालिका परिषद में दुकानों के आवंटन में अनियमितता के आरोप में 23 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। मामला 24 अगस्त 2020 से 18 अक्टूबर 2024 के बीच का बताया गया है।
शिकायतकर्ता रविन्दर सिंह आनंद (निवासी आदर्श नगर, जबलपुर) की शिकायत पर हुई जांच में सामने आया कि नगर पालिका द्वारा बनाए गए 8 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की 75 दुकानों की नीलामी के बाद नियमों का उल्लंघन किया गया। आरोप है कि अधिकारियों ने मिलीभगत कर कई दुकानदारों से पूरी नीलामी राशि और अनुबंध किए बिना ही दुकानों का कब्जा दे दिया।
जांच में पाया गया कि 32 में से 13 दुकानदारों ने लगभग 79.82 लाख रुपये की नीलामी राशि जमा नहीं की, वहीं करीब 2.88 लाख रुपये किराया भी वसूल नहीं किया गया। इससे शासन को लगभग 83 लाख रुपये की आर्थिक क्षति हुई है।
इसके अलावा आरक्षित दुकान क्रमांक 7 को बिना पुनः नीलामी कराए सामान्य वर्ग के व्यक्ति वैभव दुबे को आवंटित करने का मामला भी सामने आया है।
EOW ने तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारियों, राजस्व उप निरीक्षक और प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सदस्यों सहित 23 आरोपियों के विरुद्ध धारा 409, 120बी भादवि एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।







