भोपालमध्य प्रदेश

भोपाल में 16 फरवरी से 6 मार्च तक धारा 163 लागू, जानें नए नियम

भोपाल में 16 फरवरी से 6 मार्च तक धारा 163 लागू, जानें नए नियम

भोपाल, यशभारत। मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र (16वीं विधानसभा का नवम सत्र) आगामी 16 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक आयोजित होने जा रहा है। सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और शहर की शांति बनाए रखने के लिए पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस भोपाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
​पुलिस कमिश्नर संजय कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सत्र के दौरान विधानसभा परिसर और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, जुलूस या घेराव की अनुमति नहीं होगी।

​इन गतिविधियों पर रहेगी पूर्ण पाबंदी:
चिह्नित क्षेत्रों में 5 या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
सार्वजनिक स्थानों पर शस्त्र, लाठी, डंडा, भाला, चाकू या किसी भी प्रकार के धारदार हथियार लेकर चलने पर रोक रहेगी।
विधानसभा परिसर के 5 किलोमीटर के दायरे में भारी वाहनों (ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली, डंपर) और धीमी गति के वाहनों (तांगा, बैलगाड़ी) का प्रवेश वर्जित रहेगा।
सत्र के दौरान किसी भी संगठन द्वारा पुतला दहन, नारेबाजी या चक्काजाम करना दंडनीय अपराध माना जाएगा।

​धारा 163 प्रमुख रूप से लिली टॉकीज, रोशनपुरा चौराहा, राजभवन रोड, वीआईपी रोड, जहांगीराबाद, पॉलिटेक्निक चौराहा और अरेरा हिल्स जैसे क्षेत्रों में प्रभावी रहेगी। यह आदेश 16 फरवरी सुबह 6:00 बजे से 6 मार्च की रात 12:00 बजे तक (अथवा सत्र समाप्ति तक) लागू रहेगा।

​किसे मिलेगी छूट?
​प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों, पुलिस बल, विवाह समारोह, बारात और शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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