यश भारत अपडेट – तीन दिन में FIR कराने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती, विधायक आरिफ मसूद ने विवेक तंखा से साधा संपर्क

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज मामले में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ तीन दिन के भीतर FIR दर्ज कराने के आदेश ने सियासत में हलचल मचा दी है। इस आदेश को विधायक आरिफ मसूद ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है।जानकारी के मुताबिक, आदेश आने के बाद आरिफ मसूद ने वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद विवेक तंखा से संपर्क साधा। विस्तृत चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।
बता दें कि हाईकोर्ट ने फर्जी सेल डीड के आधार पर कॉलेज संचालित करने के आरोप को गंभीर मानते हुए तीन दिन में FIR दर्ज करने के निर्देश दिए थे। साथ ही SIT गठित कर जांच कराने के आदेश भी दिए गए थे।आरिफ मसूद की ओर से साफ कर दिया गया है कि वे इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगे। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकरण पर अगली कार्यवाही किस दिशा में जाती है।







