मध्यप्रदेश बड़ी खबरः जिला पंचायत अध्यक्ष आरक्षण पर रोक पंचायतराज संचालनालय ने जारी किए आदेश
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जबलपुर, यशभारत। पंचायत चुनाव के तहत ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट से स्टे होने के बाद पंचायतराज संचालनालय ने भी जिला पंचायत अध्यक्ष आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। पंचायतरात संचालक ने कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को एक आदेश जारी करते हुए कहा कि 18 दिसंबर को जिला पंचायत अध्यक्ष पदों की आरक्षण प्रक्रिया पूरी होनी थी लेकिन किन्ही कारणवश इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है।
चुनाव होंगे कि नहीं अटकलें तेज
सुप्रीम कोर्ट से स्टे होने के बाद गांव से लेकर शहर में एक ही चर्चा है कि पंचायत चुनाव होंगे की नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो पंच-सरपंच और जनपद सदस्य-अध्यक्ष की दावेदारी करने वालों ने अपना चुनावी प्रचार रोक दिया है। दावेदार इस भ्रम में है कि जिसे आरक्षण के तहत वह प्राचार कर रहे हैं कहीं वह निरस्त न हो जाए। इधर अधिकारी-कर्मचारी वर्ग भी परेशान है। चुनावी प्रशिक्षण ले रहे अधिकारी-कर्मचारियों का कहना है कि पंचायत चुनाव होना है की नहीं यह तय नहीं है लेकिन उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में वे भी कर्मचारी अधिकारी शामिल है जो स्कूल या फिर कार्यालयों को छोड़कर जुटे हुए हैं।
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री बी. एस.जामोद ने जानकारी दी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिए जारी कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पंच ,सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में कार्यवाही के लिए सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।
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