जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव मामले की सुनवाई शीतकालीन अवकाश के बाद तीन जनवरी को नियत कर दी है। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर गौर करने के बाद यह व्यवस्था दी।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जाने को कहा था। इनसे पूर्व हाई कोर्ट द्वारा पंचायत चुनावों की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फिर हाई कोर्ट पहुंच गया। 9 नवंबर 2021 को पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी याचिकाओं पर जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी।इसमें आरक्षण और परिसीमन का मामला भी शामिल था। 40 मिनट लंबी चली बहस के बाद हाईकोर्ट ने के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने ग्वालियर बेंच में जस्टिस रोहित आर्या की अध्यक्षता वाली युगलपीठ द्वरा पूर्व में अन्तरिम राहत की अर्जी खारिज करने के बिंदु को ध्यान में रखते हुए मांग नामंजूर कर दी तो कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया