कटनीजबलपुरमध्य प्रदेश

320 करोड़ कमाकर देंगी जिले की शराब दुकानें  : पिछले साल जिले में 278 करोड़ में हुआ था शराब का ठेका

 

कटनी, यशभारत।  दुकानों से इस बार कटनी जिले में 320 करोड़ रूपए की कमाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पिछले साल मिले राजस्व में इस बार 15 प्रतिशित की बढ़ोत्तरी की गई है। इसमे 75 प्रतिशत से अधिक दुकानों को लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ रिनूवल किया जा सकेगा और बाकी 25 फीसदी दुकानों के लिए ऑनलाइन टेंडर आवंटित किए जाएंगे। जानकारीके मुताबिक जिले में वित्तीय वर्ष 2023-24 में शराब ठेके से 2 अरब 78 करोड़ 87 लाख 13 हजार 960 रूपए का राजस्व प्राप्त किया गया था। राज्य सरकार ने शराब दुकानों की लाइसेंस फीस में करीब 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर दी है, इस हिसाब से इस बार जिले की कुल 63 शराब दुकानों को 3 अरब 20 करोड़ 70 लाख 21 हजार रूपए में ठेके पर दिया जाएगा। जिले के आबकारी विभाग ने राज्य सरकार के निर्देश पर एक अपै्रल से शराब दुकानों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों ने बताया कि सभी 63 दुकानों के लिए अलग-अलग लाइसेंस फीस भी निर्धारित कर दी गई है। मार्च के महीने में नवीनीकरण और ऑनलाइन टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और मार्च के अंतिम सप्ताह तक इस कार्य को पूरा करते हुए एक अपै्रल से नया ठेका शुरू कर दिया जाएगा।

धार्मिक और शैक्षणिक स्थलों से डेढ़ किलोमीटर दूर होंगी शराब दुकानें

नई आबकारी नीति के तहत मध्य प्रदेश के धार्मिक और शैक्षणिक स्थलों से डेढ़ किलोमीटर दूर शराब दुकानें स्थापित की जाएंगी। इसी के साथ शराब दुकानें इस बार 15 प्रतिशत महंगी होने जा रही है। प्रदेश सरकार ने शराब दुकानों के वर्ष 2023-24 का वार्षिक मूल्य 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर आरक्षित मूल्य निर्धारण करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रदेश की शराब दुकानों के टेंडर, भांग, भांगघोटा की फुटकर बिक्री की दुकानों के टेंडर सहित अन्य विषयों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित आबकारी नीति का अनुमोदन किया गया।

नई आबकारी नीति में ये किए गए प्रावधान

आबकारी नीति के प्रावधानों के अनुरूप प्रदेश के समस्त जिलों की फुटकर कम्पोजिट मदिरा दुकानों, एकल समूहों का निष्पादन 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिये जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला निष्पादन समिति द्वारा प्रथमत: नवीनीकरण एवं लाटरी द्वारा तथा शेष रही मदिरा दुकानों-समूहों का ई-टेण्डर के माध्यम से किया जाएगा। प्रदेश की समस्त मदिरा दुकानें वाईन शॉप एवं एयरपोर्ट काउंटर को छोडक़र कम्पोजिट शॉप होंगी। अर्थात मदिरा दुकानों पर देशी एवं विदेशी दोनों प्रकार की मदिरा विक्रय के लिए उपलब्ध रहेगी, किंतु किसी भी मदिरा दुकान पर बैठकर मदिरा पीने की सुविधा अनुमत नहीं होगी। राज्य सरकार ने नवीनीकरण, लॉटरी एवं ई-टेण्डर के लिए जो कार्यक्रम घोषित किया है, उसके मुताबिक जिला कार्यालय से 12 फरवरी को प्रात: 10 बजे से 17 फरवरी को सांय 5.30 बजे तक नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र क्रय किए जा सकेंगे। इसी तरह जिला कार्यालय में 12 फरवरी को प्रात: 10.30 बजे से 17 फरवरी को सांयकाल 6 बजे तक नवीनीकरण आवेदन पत्र जमा किए जा सकेंगे।

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