
महाराष्ट्र के लातूर जिले में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 45 वर्षीय एक व्यक्ति को तीन नाबालिग लड़कियों के बलात्कार का दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई। दोषी का पीड़िताओं की मां के साथ भी अवैध संबंध था। वकील मंगेश महिंद्रकर ने गुरुवार को बताया कि विशेष पॉक्सो न्यायाधीश बी सी कांबले ने सोमवार को सजा का ऐलान करते हुए दोषी पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
मामले के अनुसार, आरोपी लातूर का निवासी है और मई 2007 से अक्टूबर 2017 तक पीड़िताओं की मां के साथ उसका अवैध संबंध था। उसे जब भी मौका मिलता, वह नाबालिग लड़कियों को पीटता था और फिर उनका बलात्कार करता था। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता और ‘यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत मामला दर्ज था।
बता दें कि इससे पहले पिछले हफ्ते ठाणे जिले की एक स्थानीय कोर्ट ने 23 साल की युवती से बार-बार दुष्कम करने और धोखाधड़ी के मामले में एक शख्स को 10 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश गुप्ता ने 33 साल स्टीव को इन दोषी पाए जाने पर यह सजा सुनाई थी। साथ में कोर्ट ने 1.75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था।