
जबलपुर अपर सत्र न्यायधीश की अदालत ने दिन दहाड़े हत्या करने वाले आरोपी कों आजीवन कारावास की सजा सुनाई जब, इसके साथ ही कोर्ट ने दो हजार रु का जुर्मना भी लगाया है। घटना मई 2021 की है जब आरोपी ने कुल्हाड़ी से महिला की हत्या करने के बाद फरार हो गया था, जिसे बरेला थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
घटना 8 मई 2021 कि है जब पार्वती बाई अपने माता-पिता सूरज व धन्नी बाई से मिलने बरेला आई थी। पिता सूरज घर पर ही था शाम के लगभग 5:00 बजे उनका नाती रोहित दौड़कर आया और बताया कि पार्वती को पड़ोस में ही रहने वाला भैया लाल कुल्हाड़ी से मार रहा है। तत्काल सूरज दौड़कर मौके पर पहुँचा तो देखा कि उनकी लड़की गंभीर हालत में है और तड़प रही जब। कुछ ही देर बाद पार्वती की मौत हो जाती है।
घटना को अंजाम देने के बाद मौके से आरोपी फरार हो जाता जब। वहीं परिजनों की शिकायत पर बरेला थाना पुलिस आरोपी के खिलाफ धारा 302,294 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार करती है। सुनवाई के बाद आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश रविंद्र प्रताप सिंह चूड़ावत की कोर्ट में आजीवन कारावास और 2000 रु के अर्थदंड से दंडित किया।