सेवानिवृत्त शिक्षकों को अर्जित अवकाश की राशि प्रदान करने का हाईकोर्ट का आदेश
जबलपुर, यशभारत। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दायर याचिका लक्ष्मी नारायण तिवारी निवासी सागर एवं अन्य चार तथा चंद्रशेखर टोटे सेवानिवृत्त शिक्षक सागर एवं अन्य पांच की याचिकाओं में माननीय हाईकोर्ट ने आदेशित किया है कि याचिकाकर्ता के अर्जित अवकाश का नगरीकरण की राशि का 60 दिवस के अंदर निराकरण का आदेश पारित किया है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी ने बताया कि याचिकाकर्ता लक्ष्मी नारायण तिवारी बारेलाल अहिरवार प्रीतम सिंह गोलंदाज शालिग्राम खमरिया चंद्रशेखर टोटे प्रसादी लाल वराजेंद्र सिंह राजपूत लप्रताप सिंह यादव तुलसीराम गुप्ता सहित अन्य सेवानिवृत्त शिक्षक हैं जिन्हें सेवा निवृत्ति के उपरांत उनकी सेवा काल के 300 दिन के अर्जित अवकाश की नकदीकरण राशि प्रदान नहीं की गई जिससे याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। समस्त याचिकाकर्ता स्कूल शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त शिक्षक हैं जिनका की रिटायरमेंट होने के बावजूद भी उन्हें अर्जित अवकाश की पात्रता होने के बाद भी नगरीकरण राशि का भुगतान उन्हें नहीं हुआ। जबकि उक्त शिक्षकों की सेवा पुस्तिका में भी 300 दिन का अर्जित अवकाश लिखित में दर्ज है उसके पश्चात भी उन्हें उक्त राशि प्रदान नहीं की गई जिससे आवेदक गणों ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसमें माननीय न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए। अन आवेदक जिला शिक्षा अधिकारी एवं अन्य को यह आदेशित किया गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निराकरण 60 दिवस के अंदर कर आदेश पारित करें प्रकरण में आवेदक गणों की ओर से एडवोकेट सत्येंद्र जोशी ने पक्ष रखा।