भोपालमध्य प्रदेश

सिवनी शाखा नहर, वैनगंगा नदी किनारे एवं संजय सरोवर डूब क्षेत्र के 79 ग्रामों में रहेगा प्रभावी : अनाधिकृत रूप से नहर से पानी लेने को लेकर कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश किये जारी

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सिवनी यश भारत:-सिवनी नगरपालिका एवं बण्डोल मल्टीपल विलेज स्कीम के अंतर्गत आने वाले कुल 210 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति / जल की कमी होने से जल आपूर्ति हेतु माचागोरा बांध से संजय सरोवर बांध (भीमगढ़) जिला सिवनी में पेयजल के उपयोग के लिए 19 अप्रैल को पानी छोड़ा गया था।

जिसको देखते हुए कलेक्‍टर एवं जिला दण्डाधिकारी संस्कृति जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त किये गये अधिकार को प्रयोग में लाते हुए सिवनी शाखा नहर अंतर्गत आने वाले ग्राम (धारा 163 में प्रदत्त किये गये अधिकार को प्रयोग में लाते हुए सिवनी शाखा नहर अंतर्गत आने वाले ग्राम (कोहका,सुकरी, कमकासुर,नैनपार,पीपरडाही, चारगांव,फुलारा,करहैया, कारीरात, लखनवाडा, पिंडरई, गुंदरई, मंडारपुर, चावडी एवं वैनगंगा नदी के किनारे आने वाले ग्राम बखारी, चारगांव, दुकली, मोठार, उमरिया, गोरखपुर, जुरतरा, अलोनिया, बंडोल, गंगेरूआ, राहीवाड़ा, कोठिया, गरठिया, गंगई, दिघोरी, छुहाई, घोटी, कुदवारी, चौड़ा, सापापार, मुंगवानी, पुसेरा, भाटीवाड़ा, खैरीकलां, खापा, धतुरिया, जैतपुरकला, सरगापुर, संगई, हिवरा, कोनियापार, लोनिया, परतापुर, बम्होड़ी, लखनवाड़ा, फरेदा, पायलीकलां, पायलीखुर्द, खैरी, भटमतरा, पाड़ीवाड़ा, जूनापानी, दानीमेटा, लुड़गी, अंधयारी, गहरानाला रैयत, खुरसीपार एवं संजयसरोवर बांध के डूब क्षेत्र के ग्राम तिन्सा, चन्देनी, डुंगरिया छपारा, छपारा, सादकसिवनी, देवरीकलां, माल्हनवाडा, गोहना, सुआखेडा, गंगईरैयत, खैरीटोला, गोकलपुर, गाडाघाट, झिलमिली, पिण्डरई, खैरी, सिमरिया, छपाराखुर्द ग्रामों में नहर एवं वैनगंगा नदी में छोडा गया जल का उपयोग सिंचाई व्यवस्था हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किये हैं। इस दौरान पानी के बहाव के समय कृषि उपयोग हेतु विधुत कृषि फिडर पूर्णतः बंद रहेगा। नहर एवं नदी के पानी का उपयोग केवल आवश्यक दैनिक उपयोग एवं पेयजल के अतिरिक्त अन्य कार्यों हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें।

यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से सिवनी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रभावशील होगा तथा आदेश का उल्लंघन करने पर भा.न्या.सं. की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डित किया जाएगा। यह आदेश 15 मई तक प्रभावशील रहेगा।आदेश से किसी को भी कोई आपत्ति हो तो कार्यालयीन दिवस में कार्यालयीन समय पर का उपस्थित होकर कलेक्टर न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं।

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